{"_id":"670c44c61d84f6194a0f0044","slug":"loan-problems-will-be-resolved-in-chapal-maharajganj-news-c-206-1-sgkp1021-133437-2024-10-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"Maharajganj News: चाैपाल में होगा लोन की समस्याओं का निस्तारण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Maharajganj News: चाैपाल में होगा लोन की समस्याओं का निस्तारण
Mon, 14 Oct 2024 03:38 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Mon, 14 Oct 2024 03:38 AM IST
विज्ञापन
महराजगंज। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां गरीब महिलाओं को समूह के नाम पर गलत तरीके से लोन दे रही हैं। उसके बाद अत्यधिक ब्याज वसूल रही हैं। किस्त चुकाने में असमर्थ महिलाओं से कर्मियों द्वारा अभद्रता भी की जाती है। इससे पीड़ित महिलाओं की समस्याओं का ग्राम पंचायतों और चौपाल के माध्यम से निस्तारण होगा।
मिली शिकायतों को देखते हुए जिलाधिकारी अनुनय झा ने एलडीएम महराजगंज, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के साथ बैठक कर शिकायतों के निस्तारण का निर्णय लिया है। ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपाल के माध्यम से भी शिकायतों का निस्तारण संबंधित अधिकारियों एवं हितधारकों के साथ बैठक कर किया जाएगा।
उन्होंने सूचित किया है कि जिन महिला समूहों को माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से ऋण वसूली संबंधी किसी प्रकार की शिकायत है, वे अपनी शिकायत जिलाधिकारी कार्यालय अथवा मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न दो बजे तक दर्ज करा सकती हैं। जिलाधिकारी ने निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को भी कड़ा निर्देश जारी किया है कि ऋण वसूली का कार्य आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार ही किया जाए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
मिली शिकायतों को देखते हुए जिलाधिकारी अनुनय झा ने एलडीएम महराजगंज, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के साथ बैठक कर शिकायतों के निस्तारण का निर्णय लिया है। ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपाल के माध्यम से भी शिकायतों का निस्तारण संबंधित अधिकारियों एवं हितधारकों के साथ बैठक कर किया जाएगा।
विज्ञापन
उन्होंने सूचित किया है कि जिन महिला समूहों को माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से ऋण वसूली संबंधी किसी प्रकार की शिकायत है, वे अपनी शिकायत जिलाधिकारी कार्यालय अथवा मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न दो बजे तक दर्ज करा सकती हैं। जिलाधिकारी ने निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को भी कड़ा निर्देश जारी किया है कि ऋण वसूली का कार्य आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार ही किया जाए। संवाद
विज्ञापन