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Maharajganj News: दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
Sun, 18 Jun 2023 01:48 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Sun, 18 Jun 2023 01:48 AM IST
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अपर सत्र विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगा
संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। निचलौल थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन वर्ष पहले अनुसूचित जाति की बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में शनिवार को अपर सत्र विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने दोषी को आजीवन कारावास कर सजा सुनाई। उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विजय नारायण सिंह ने बताया कि वादी ने निचलौल थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि दो मार्च 2020 को शाम सात बजे उसकी 15 वर्षीय पुत्री शौच के लिए गांव के पश्चिम तरफ गई थी। उसी समय गांव के एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया तथा धमकी देते हुए कहा कि तुम्हारा वीडियो भी बना लिया है। पीड़िता ने घर जाकर परिजनों को आपबीती बताई थी।
इस मामले में निचलौल थाने में केस दर्ज हुआ था। विवेचक ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने आठ गवाह एवं 10 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सजा की मांग की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर अपर सत्र विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।
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महराजगंज। निचलौल थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन वर्ष पहले अनुसूचित जाति की बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में शनिवार को अपर सत्र विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने दोषी को आजीवन कारावास कर सजा सुनाई। उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विजय नारायण सिंह ने बताया कि वादी ने निचलौल थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि दो मार्च 2020 को शाम सात बजे उसकी 15 वर्षीय पुत्री शौच के लिए गांव के पश्चिम तरफ गई थी। उसी समय गांव के एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया तथा धमकी देते हुए कहा कि तुम्हारा वीडियो भी बना लिया है। पीड़िता ने घर जाकर परिजनों को आपबीती बताई थी।
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इस मामले में निचलौल थाने में केस दर्ज हुआ था। विवेचक ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने आठ गवाह एवं 10 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सजा की मांग की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर अपर सत्र विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।
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