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Maharajganj News: हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास
Sat, 20 Jan 2024 08:08 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Sat, 20 Jan 2024 08:08 PM IST
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महराजगंज/नौतनवा। हत्या के तीन दोषियों को न्यायाधीश पीसी कुशवाहा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
विशेष लोक अभियोजक फणींद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2014 में संतलाल के पुत्र जितेंद्र को मारकर रेल पटरी पर फेंक दिया गया था। पुलिस ने संतलाल निवासी गजरही की तहरीर पर आईपीसी की धारा 147, 149, 302, 201 व एससी-एसटी एक्ट के तहत पांच व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना के उपरांत अपना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। वर्ष 2014 से ही उक्त मामला एससी-एसटी विशेष न्यायालय में विचाराधीन था।
प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप इस मामले में दोषी पाए जाने पर अभियुक्त सुग्रीव, मुनिराम व अनीता निवासी गजरही थाना नौतनवा जनपद महराजगंज को न्यायाधीश पीसी कुशवाहा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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विशेष लोक अभियोजक फणींद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2014 में संतलाल के पुत्र जितेंद्र को मारकर रेल पटरी पर फेंक दिया गया था। पुलिस ने संतलाल निवासी गजरही की तहरीर पर आईपीसी की धारा 147, 149, 302, 201 व एससी-एसटी एक्ट के तहत पांच व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना के उपरांत अपना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। वर्ष 2014 से ही उक्त मामला एससी-एसटी विशेष न्यायालय में विचाराधीन था।
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प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप इस मामले में दोषी पाए जाने पर अभियुक्त सुग्रीव, मुनिराम व अनीता निवासी गजरही थाना नौतनवा जनपद महराजगंज को न्यायाधीश पीसी कुशवाहा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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