{"_id":"68921417ca4a6d79680a363e","slug":"life-imprisonment-to-the-accused-for-raping-a-minor-girl-maharajganj-news-c-206-1-mhg1001-156488-2025-08-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Maharajganj News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Maharajganj News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
Tue, 05 Aug 2025 07:54 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Tue, 05 Aug 2025 07:54 PM IST
विज्ञापन
महराजगंज। मंगलवार को विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) के न्यायाधीश पीसी कुशवाहा ने दुष्कर्म के मामले की सुनवाई की। न्यायालय ने अभियुक्त रामकेश यादव, निवासी ग्राम जमुहानी, थाना परसामलिक को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना नौ अक्तूबर 2023 की शाम करीब 6:30 बजे की है। पीड़िता के पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को नमकीन लाने के लिए पड़ोस की दुकान पर भेजा था। चूंकि अंधेरा हो रहा था और बच्ची को डर लग सकता था। इसलिए पिता भी उसके पीछे-पीछे दुकान की ओर गए। दुकान पर पहुंचने पर दुकानदार ने बताया कि किशोरी को रामकेश यादव अपनी बाइक पर खलिहान की ओर ले गया है।
यह सुनकर पिता तुरंत खलिहान की ओर दौड़े, जहां उन्होंने देखा कि रामकेश यादव दुष्कर्म कर रहा था। पिता को देखते ही आरोपी पीड़िता को छोड़कर भाग गया। घटना के बाद जब पीड़िता अपने पिता के साथ घर लौटी तो उसने रोते हुए पूरी घटना की जानकारी दी। पीड़िता के पिता ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने इस मामले में दुष्कर्म, पॉक्सो अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की। जांच के दौरान, विवेचक दरोगा ने मामले की गहन पड़ताल की और पर्याप्त साक्ष्य जुटाने के बाद आरोपी रामकेश यादव के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के बयान, चिकित्सकीय साक्ष्य और अन्य गवाहों के आधार पर मजबूत तर्क प्रस्तुत किए। बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, लेकिन साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने रामकेश यादव को दोषी ठहराया।
विज्ञापन
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना नौ अक्तूबर 2023 की शाम करीब 6:30 बजे की है। पीड़िता के पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को नमकीन लाने के लिए पड़ोस की दुकान पर भेजा था। चूंकि अंधेरा हो रहा था और बच्ची को डर लग सकता था। इसलिए पिता भी उसके पीछे-पीछे दुकान की ओर गए। दुकान पर पहुंचने पर दुकानदार ने बताया कि किशोरी को रामकेश यादव अपनी बाइक पर खलिहान की ओर ले गया है।
विज्ञापन
यह सुनकर पिता तुरंत खलिहान की ओर दौड़े, जहां उन्होंने देखा कि रामकेश यादव दुष्कर्म कर रहा था। पिता को देखते ही आरोपी पीड़िता को छोड़कर भाग गया। घटना के बाद जब पीड़िता अपने पिता के साथ घर लौटी तो उसने रोते हुए पूरी घटना की जानकारी दी। पीड़िता के पिता ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने इस मामले में दुष्कर्म, पॉक्सो अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की। जांच के दौरान, विवेचक दरोगा ने मामले की गहन पड़ताल की और पर्याप्त साक्ष्य जुटाने के बाद आरोपी रामकेश यादव के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के बयान, चिकित्सकीय साक्ष्य और अन्य गवाहों के आधार पर मजबूत तर्क प्रस्तुत किए। बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, लेकिन साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने रामकेश यादव को दोषी ठहराया।
विज्ञापन