फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Life imprisonment for rape convict

दुष्कर्म के दोषी को आजीवन सश्रम कारावास

Tue, 16 Aug 2022 11:57 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 16 Aug 2022 11:57 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for rape convict
दुष्कर्म के दोषी को आजीवन सश्रम कारावास
विज्ञापन

महराजगंज। कोल्हुई थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2020 में आठ वर्ष की बालिका से दुष्कर्म के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सेठ ने आजीवन सश्रम कारावास (प्राकृतिक रूप से संपूर्ण जीवन काल तक) की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
अर्थदंड की धनराशि पीड़िता के चिकित्सकीय व्यय एवं पुर्नवास के लिए पीड़िता को दी जाएगी। पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार घटना 7 मई 2020 को हुई थी। पीड़िता ने बताया कि गांव के एक युवक पर अपने घर ले जाकर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। आरोपी को पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन

विवेचना के दौरान विशेष लोक अभियोजक विनोद सिंह ने गवाह एवं 8 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सजा की मांग की। न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्य एवं सुबूतों के आधार पर युवक को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed