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Maharajganj News: कूटरचित बैनामा बनाकर हड़पी जमीन, दस्तावेज लेखक समेत पांच पर प्राथमिकी

Mon, 09 Feb 2026 01:07 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 09 Feb 2026 01:07 AM IST
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Land was grabbed by making a forged deed, FIR was lodged against five people including the document writer.
महराजगंज। भूमि घोटाले का मामला सामने आया है, जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश यादव ने थाना कोतवाली को आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया। रामकिशुन, निवासी सोनरा ने आरोप लगाया कि आरती देवी व अन्य ने उनके नाम पर कूटरचित बैनामा बनाकर दो डिसमिल जमीन हड़प ली।
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पीड़ित रामकिशुन का कहना है कि वे आराजी नंबर 190 के मूल काबिज हैं। 25 जुलाई 2009 को उन्होंने आरती देवी को मात्र 2 डिसमिल जमीन का बैनामा किया था, जो रजिस्ट्री नंबर 4541 में दर्ज है। शेष 2 डिसमिल पर वे काबिज थे। लेकिन 23 सितंबर 2025 को आरती देवी ने शेष जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और दावा किया कि उन्होंने पूरा बैनामा ले लिया है।
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जांच में पता चला कि 7 अक्तूबर 2025 को आरोपी आरती देवी, लालजी, मुन्नी, रामप्रीत और दस्तावेज लेखक महेश प्रसाद उपाध्याय ने मिलकर फर्जी बैनामा तैयार किया। किसी अज्ञात व्यक्ति को रामकिशुन के रूप में प्रस्तुत कर निशानी अंगूठा लगाया गया। यह फर्जी दस्तावेज रजिस्ट्री नंबर 6105 में दर्ज करा लिया गया। रामकिशुन ने कहा कि उन्होंने 7 अक्तूबर 2025 को कोई बैनामा नहीं किया, न ही उन्हें कोई पैसा मिला।
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थाने में शिकायत की, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई। एसपी को रजिस्ट्री से सूचना देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना-पत्र दायर किया। उन्होंने 12 नवंबर 2025 को आदेश पारित करते हुए कहा, प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विधि अनुसार विवेचना की जाए।




सदर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक निर्भय सिंह ने बताया की न्यायालय के आदेश पर आरोपी आरती देवी, लालजी, मुन्नी, रामप्रीत और दस्तावेज लेखक महेश प्रसाद उपाध्याय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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