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Maharajganj News: एक-दूसरे पर लगाए मारपीट के आरोप, कोर्ट के आदेश पर नौ पर प्राथमिकी
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सिंदुरिया। जगदौर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट, घर में घुसकर हमला करने और मोबाइल लूटने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने दोनों पक्षों के नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
जगदौर निवासी अनीता देवी ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया कि 19 मई को बासुदेव, उषा देवी, सुनील, मुनील, सुमित्रा और बिट्टू समेत अन्य लोगों ने उन्हें और उनके पति विनोद को लाठी-डंडों से पीटा व पति की जेब से मोबाइल निकाल लिया। उन्होंने अगले दिन घर में घुसकर उनके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करने और पति का गला दबाने का भी आरोप लगाया। न्यायालय के आदेश पर छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
वहीं, दूसरे पक्ष के बासुदेव ने आरोप लगाया कि 19 मई को विनोद, सावित्री और अनीता लाठी-डंडे लेकर उनके घर में घुस आए। आरोप है कि विनोद ने उनके बेटे अरुण के सिर पर लाठी से वार किया। बीच-बचाव करने पहुंची उनकी पत्नी के साथ भी मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। बासुदेव के अनुसार, थाने में सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने न्यायालय की शरण ली।
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सिविल जज, प्रवर खंड/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महराजगंज ने दोनों पक्षों के प्रार्थनापत्रों पर सुनवाई के बाद पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष अनूप तिवारी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर दोनों पक्षों के नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
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जगदौर निवासी अनीता देवी ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया कि 19 मई को बासुदेव, उषा देवी, सुनील, मुनील, सुमित्रा और बिट्टू समेत अन्य लोगों ने उन्हें और उनके पति विनोद को लाठी-डंडों से पीटा व पति की जेब से मोबाइल निकाल लिया। उन्होंने अगले दिन घर में घुसकर उनके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करने और पति का गला दबाने का भी आरोप लगाया। न्यायालय के आदेश पर छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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वहीं, दूसरे पक्ष के बासुदेव ने आरोप लगाया कि 19 मई को विनोद, सावित्री और अनीता लाठी-डंडे लेकर उनके घर में घुस आए। आरोप है कि विनोद ने उनके बेटे अरुण के सिर पर लाठी से वार किया। बीच-बचाव करने पहुंची उनकी पत्नी के साथ भी मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। बासुदेव के अनुसार, थाने में सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने न्यायालय की शरण ली।
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सिविल जज, प्रवर खंड/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महराजगंज ने दोनों पक्षों के प्रार्थनापत्रों पर सुनवाई के बाद पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष अनूप तिवारी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर दोनों पक्षों के नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की जा रही है।