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Maharajganj News: ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं... हादसे के हैं जिम्मेदार तो बन जाएंगे यातायात अपराधी

Tue, 10 Oct 2023 12:43 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 10 Oct 2023 12:43 AM IST
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If you break traffic rules, you will become a traffic offender if you are responsible for the accident.

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नियम तोड़ने वालों पर केस भी दर्ज कर रही पुलिस, अवैध स्टैंड वाले भी निशाने पर



सड़क हादसों की संख्या बढ़ने पर लिया गया है फैसला, एडीजी ने जोन भर में जारी किया आदेश



अमर उजाला ब्यूरो



गोरखपुर। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और बढ़ते हादसे को देखते हुए अब पुलिस यातायात अपराधी चिह्नित कर कार्रवाई करेगी। सूची में उन लोगों को शामिल किया जाएगा, जो यातायात नियम को तोड़ते हैं और उसकी वजह से हादसे होते हैं। दूसरे, जिनके नियम तोड़ने से दूसरे लोग परेशान होते हैं। ऐसे लोगों को चिह्नित कर उन पर कार्रवाई करने का आदेश एडीजी अखिल कुमार ने दिया है। जोन के 11 जिलों में इस पर काम चल रहा है।



जानकारी के मुताबिक, जाति-सूचक, संप्रदाय सूचक, पद सूचक या अन्य आपत्तिजनक शब्द या चित्र कतिपय वाहनों पर जाति-सूचक, अन्य आपत्ति जनक शब्द या चित्र जो मोटर वाहन अधिनियम में प्रतिबंधित हैं। मगर इसका इस्तेमाल होता है, इससे दूसरे लोग आहत होते हैं। अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड व ऑटो रिक्शा स्टैंड की वजह से जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इन सब को जांच कर यातायात अपराधी घोषित करना है। फिर इन पर कार्रवाई भी की जानी है।
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इसके अलावा दूसरे उन लोगों को चिह्नित करना है, जिनकी तेज रफ्तार की वजह से हादसे हो रहे हैं। इन हादसों की वजह से लोगों की जान भी जा रही है। अब पुलिस ऐसे मामलों में केस भी दर्ज कर रही है ताकि जांच कर दोष सिद्ध हो और इन्हें भी यातायात अपराधी घोषित किया जाएगा। हालांकि, सभी पर भारी जुर्माना भी लगेगा और कानून के हिसाब से सजा भी दिलाने के लिए पुलिस कोर्ट में पैरवी करेगी।
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आम लोग भी यातायात पुलिस को दे रहे जानकारी



एडीजी के आदेश पर चलाए जा रहे अभियान में आम लोग भी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। इसमें लोग दूसरों की लापरवाही भी बता रहे हैं। इस आधार पर भी पुलिस रिकॉर्ड तैयार कर रही है, ताकि उन्हें यातायात अपराधी घोषित कर सकें। इसमें लोग काला फिल्म, हूटर, अवैध स्टैंड चलाने वालों की शिकायत दर्ज करा रहे हैं।



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केस एक



एम्स इलाके के नंदानगर सैनिक विहार निवासी हरिशंकर पांडेय ने कार चालक पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस दर्ज कराया है। हरिओम का कहना है कि चार सितंबर की रात में भाई रामदयाल पांडेय अपनी पत्नी रंजना पांडेय के साथ बाइक से बौलिया कॉलोनी जा रहे थे। रास्ते में नंदानगर अंडरपास के पास पीछे से कार ने टक्कर मार दी। लापरवाही पूर्वक चलाते हुए टक्कर मारते से भाई और उनकी पत्नी को चोट आई। गंभीर रूप से घायल दंपती को भर्ती कराया गया था।



केस दो



सात अक्तूबर को तारामंडल में रहने वाले हर्ष प्रताप सिंह ने लापरवाही से बाइक चलाने से हादसा होने और फिर मारपीट व धमकी देने का केस दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि 28 सितंबर को अपने निजी काम से मोहद्दीपुर से गोलघर जा रहे थे, तभी यूनिवर्सिटी चौराहे के पास रात में 9 बजे पीछे से बाइक सवार ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए टक्कर मार दी, जिससे गंभीर चोट आई। पैर टूट गया और गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद बाइक चालकों ने हाथापाई भी की और धमकी भी दिया।



केस तीन



पांच अक्तूबर को गीडा थाने में नगर निगम के कर्मचारी अरुण कुमार गुप्ता ने लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस दर्ज कराया। उनका आरोप है कि 29 सितंबर को सुबह छह बजे सड़क से पटरी से दूर अपनी बाइक खड़ा किया था, जिसमें पीछे से चार पहिया वाहन ने टक्कर मार दिया और गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। जबकि, मुख्य मार्ग पर गाड़ी भी नहीं खड़ी थी। पुलिस इस मामले में लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस दर्ज कर जांच कर रही है।




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कोट



जोन के सभी एसपी को बढ़ते यातायात हादसे व नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। पुलिस ऐसे यातायात अपराधियों पर को चिह्नित कर कार्रवाई कर रही है।



-अखिल कुमार, एडीजी
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