{"_id":"63fa60d92563f1c2a90194c4","slug":"husband-gets-10-years-imprisonment-in-dowry-death-case-maharajganj-news-c-7-1-66739-2023-02-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Maharajganj News: दहेज हत्या के मामले में पति को दस वर्ष का कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Maharajganj News: दहेज हत्या के मामले में पति को दस वर्ष का कारावास
Sun, 26 Feb 2023 12:56 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Sun, 26 Feb 2023 12:56 AM IST
विज्ञापन
पनियरा क्षेत्र में हुई थी घटना, 16 वर्ष बाद जिला जज ने सुनाया फैसला
महराजगंज। पनियरा थाना क्षेत्र के हरखपुरा के पकड़पुरा टोले पर 16 वर्ष पूर्व दहेज हत्या के मामले में जिला जज जयप्रकाश तिवारी ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। मामले में उन्होंने पति शैलेष यादव को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आठ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
पत्रावली पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, वादी रामसमुझ यादव ने पनियरा थाने पर बीते 30 अक्तूबर को तहरीर देकर कहा था कि उन्होंने अपनी पुत्री निर्मला की शादी सात वर्ष पूर्व पनियरा थाने के ग्राम हरखपुरा के पकड़पुरा टोला निवासी शैलेष से की थी। पुत्री को कोई संतान नहीं हुई। शैलेष, उसके मां पाना देवी व उसके पिता पट्टे यादव उससे बार-बार मोटरसाइकिल की मांग करते थे, जिसके बारे में उनकी पुत्री ने जानकारी दी थी। नहीं देने पर उन लोगों ने बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने पिता, सास व ससुर के विरुद्ध दहेज हत्या का मामला दर्ज किया।
बाद में शैलेष के पिता की मौत हो गई। इसके बाद मामले में दो आरोपी बचे। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने सुनवाई के दौरान हत्या के मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। जिस पर जिला जज ने शैलेष यादव को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोषी की बुजुर्ग मां पाना देवी को दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
महराजगंज। पनियरा थाना क्षेत्र के हरखपुरा के पकड़पुरा टोले पर 16 वर्ष पूर्व दहेज हत्या के मामले में जिला जज जयप्रकाश तिवारी ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। मामले में उन्होंने पति शैलेष यादव को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आठ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
पत्रावली पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, वादी रामसमुझ यादव ने पनियरा थाने पर बीते 30 अक्तूबर को तहरीर देकर कहा था कि उन्होंने अपनी पुत्री निर्मला की शादी सात वर्ष पूर्व पनियरा थाने के ग्राम हरखपुरा के पकड़पुरा टोला निवासी शैलेष से की थी। पुत्री को कोई संतान नहीं हुई। शैलेष, उसके मां पाना देवी व उसके पिता पट्टे यादव उससे बार-बार मोटरसाइकिल की मांग करते थे, जिसके बारे में उनकी पुत्री ने जानकारी दी थी। नहीं देने पर उन लोगों ने बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने पिता, सास व ससुर के विरुद्ध दहेज हत्या का मामला दर्ज किया।
विज्ञापन
बाद में शैलेष के पिता की मौत हो गई। इसके बाद मामले में दो आरोपी बचे। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने सुनवाई के दौरान हत्या के मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। जिस पर जिला जज ने शैलेष यादव को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोषी की बुजुर्ग मां पाना देवी को दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन