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शादी अनुदान के लिए मिला एक करोड़, जिले के 501 आवेदक होंगे लाभान्वित
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शादी अनुदान के लिए मिला एक करोड़, जिले के 501 आवेदक होंगे लाभान्वित
संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। पिछड़े वर्ग के गरीबों के लिए राहत भरी खबर है। शासन द्वारा पुत्री शादी अनुदान योजना के तहत पिछड़ी वर्ग की बेटियों को व्यक्तिगत अनुदान के रुप में 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इससे जहां अभिभावकों को धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, वहीं वे अपनी पुत्रियों की शादी भी बेहतर ढंग से कर सकेंगे।
प्रदेश सरकार पिछड़े वर्ग की गरीब बेटियों को भी व्यक्तिगत शादी के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से शादी का अनुदान उपलब्ध कराती है। अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए पिछड़े वर्ग के आवेदकों (लड़की के माता अथवा पिता) को शादी की तारीख के 90 दिन पहले या 90 दिनों बाद तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। इसके पूर्व या बाद के आवेदन पर विचार नहीं होगा। इस बार भी शासन ने जिले में 501 बेटियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से एक करोड़ से अधिक की धनराशि उपलब्ध कराई है। इच्छुक आवेदकों को शादी अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ब्लॉक पर तथा शहरी क्षेत्र के लोगों को तहसील पर ऑनलाइन आवेदन की हॉर्डकापी को जमा करना होगा। जिम्मेदार उसका सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट देंगे। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रत्नेश सिंह ने बताया कि शासन द्वारा 501 लाभार्थियों को 20-20 हजार रुपये की अनुदान राशि देने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई है। पात्रता के आधार पर बेटियों को लाभान्वित करने का कार्य होगा।
आवेदकों के लिए यह है पात्रता
आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवेदन करने वाले ग्रामीण क्षेत्रो के लाभार्थी के परिवार की आय 46080 रुपये होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रो के लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 56460 रुपये होनी चाहिए।
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योजना के अंतर्गत शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
शादी अनुदान के लाभ के लिए यह देने होंगे दस्तावेज
आवेदकों को आधार कार्ड, जाति व आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति, लड़की का आधार कार्ड, उम्र प्रमाण पत्र व फोटो, लड़के का उम्र प्रमाण पत्र व फोटो, शादी कार्ड को दस्तावेज के रुप में उपलब्ध कराना होगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। पिछड़े वर्ग के गरीबों के लिए राहत भरी खबर है। शासन द्वारा पुत्री शादी अनुदान योजना के तहत पिछड़ी वर्ग की बेटियों को व्यक्तिगत अनुदान के रुप में 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इससे जहां अभिभावकों को धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, वहीं वे अपनी पुत्रियों की शादी भी बेहतर ढंग से कर सकेंगे।
प्रदेश सरकार पिछड़े वर्ग की गरीब बेटियों को भी व्यक्तिगत शादी के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से शादी का अनुदान उपलब्ध कराती है। अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए पिछड़े वर्ग के आवेदकों (लड़की के माता अथवा पिता) को शादी की तारीख के 90 दिन पहले या 90 दिनों बाद तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। इसके पूर्व या बाद के आवेदन पर विचार नहीं होगा। इस बार भी शासन ने जिले में 501 बेटियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से एक करोड़ से अधिक की धनराशि उपलब्ध कराई है। इच्छुक आवेदकों को शादी अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ब्लॉक पर तथा शहरी क्षेत्र के लोगों को तहसील पर ऑनलाइन आवेदन की हॉर्डकापी को जमा करना होगा। जिम्मेदार उसका सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट देंगे। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रत्नेश सिंह ने बताया कि शासन द्वारा 501 लाभार्थियों को 20-20 हजार रुपये की अनुदान राशि देने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई है। पात्रता के आधार पर बेटियों को लाभान्वित करने का कार्य होगा।
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आवेदकों के लिए यह है पात्रता
आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवेदन करने वाले ग्रामीण क्षेत्रो के लाभार्थी के परिवार की आय 46080 रुपये होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रो के लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 56460 रुपये होनी चाहिए।
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योजना के अंतर्गत शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
शादी अनुदान के लाभ के लिए यह देने होंगे दस्तावेज
आवेदकों को आधार कार्ड, जाति व आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति, लड़की का आधार कार्ड, उम्र प्रमाण पत्र व फोटो, लड़के का उम्र प्रमाण पत्र व फोटो, शादी कार्ड को दस्तावेज के रुप में उपलब्ध कराना होगा।