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सार्वजनिक रास्ते पर बिना अनुमति गिट्टी-बालू रखने पर लगेगा जुर्माना

Tue, 19 Jul 2022 12:36 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 19 Jul 2022 12:36 AM IST
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Gitti - Baloo if on raod -Fine
सड़क पर बिना अनुमति गिट्टी बालू रखने पर लगेगा जुर्माना
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महराजगंज। नगरीय क्षेत्र में अब सड़क पर गिट्टी, बालू और ईंट रखने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। पालिका प्रशासन ने ऐसे लोगों को चिह्नित करके कार्रवाई करने का फैसला किया है। सड़क पर सामान रखने वालों को सप्ताह भर के लिए तय शुल्क जमा करके पालिका से अनुमति लेनी होगी।
पालिका प्रशासन ने पाया है कि नगर में व्यवसायिक लोग हों या आमजन, पालिका की अनुमति के बिना सड़क पर गिट्टी, बालू, सरिया व ईंट आदि सामग्री रख लेते हैं। इस कारण आने-जाने वालों को काफी दिक्कतें होती हैं। आमजन की मुश्किलों को देखते हुए पालिका ने व्यवस्था बनाई है कि यदि किसी को पालिका की सार्वजनिक संपत्ति पर सामग्री रखनी है, तो पहले शुल्क जमा करते हुए अनुमति लेनी होगी। पहली बार अनुमति लेने पर करीब 1500 रुपये जमा करने होंगे।
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यदि किसी व्यक्ति ने एक सप्ताह की अनुमति पालिका से ली है और उसे लगता है कि इस अवधि में वह सामग्री को नहीं हटवा पाएगा तो समयावधि बढ़वाने के लिए दोबारा से आवेदन करना होगा। एक बार में अधिकतम सात दिन से अधिक की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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सड़क पर बिना अनुमति निर्माण संबंधी सामग्री को रखना सही नहीं है। पालिका की ओर से बनाई गई व्यवस्था के मुताबिक अब इसके लिए लोगों को अनिवार्य रूप से शुल्क जमा कर अनुमति लेनी होगी।
- आलोक कुमार सिंह, अधिशासी अधिकारी
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