{"_id":"65ddf502772f9cbf140b1aef","slug":"gangster-gets-two-years-rigorous-imprisonment-maharajganj-news-c-206-1-sgkp1021-116719-2024-02-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Maharajganj News: गैंगेस्टर को दो वर्ष का सश्रम कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Maharajganj News: गैंगेस्टर को दो वर्ष का सश्रम कारावास
Tue, 27 Feb 2024 08:13 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Tue, 27 Feb 2024 08:13 PM IST
विज्ञापन
नौतनवा। कस्बे के वार्ड नंबर तीन हमीद नगर निवासी गैंगेस्टर के अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय (एससी एसटी अधिनियम) ने दो वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
जानकारी के मुताबिक, नौतनवा कस्बा के वार्ड नंबर तीन हमीद नगर निवासी वाजिद अली गैंग बनाकर आर्थिक, भौतिक एवं वाहन चोरी करता और बेंचता था। मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष नौतनवा राजेश कुमार पांडेय ने अभियुक्त के खिलाफ दो फरवरी 2022 को गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता चंद्र प्रकाश पटेल के पैरवी पर विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय एससी एसटी ने अभियुक्त वाजिद अली को दो वर्ष का सश्रम कारावास, 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। संवाद
विज्ञापन
जानकारी के मुताबिक, नौतनवा कस्बा के वार्ड नंबर तीन हमीद नगर निवासी वाजिद अली गैंग बनाकर आर्थिक, भौतिक एवं वाहन चोरी करता और बेंचता था। मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष नौतनवा राजेश कुमार पांडेय ने अभियुक्त के खिलाफ दो फरवरी 2022 को गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता चंद्र प्रकाश पटेल के पैरवी पर विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय एससी एसटी ने अभियुक्त वाजिद अली को दो वर्ष का सश्रम कारावास, 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। संवाद
विज्ञापन