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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   fourth round polling started today 7 am

मतदान सुबह सात बजे से आज

Thu, 29 Oct 2015 12:38 AM IST
Updated Thu, 29 Oct 2015 12:38 AM IST
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पंचायत चुनाव के चौथे चरण के मतदान के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। नौतनवा और लक्ष्मीपुर ब्लॉक में बृहस्पतिवार को सुबह सात बजे से पांच बजे तक होगा।
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इन ब्लॉकों  में जिला पंचायत सदस्य के लिए 162 और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 1135  प्रत्याशी मैदान में हैं। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से कराने के  लिए भारी फोर्स की तैनाती की गई है। देर शाम मतदान स्थल पर पोलिंग पार्टियां पहुंच गईं।
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चौथे चरण के लिए गुरुवार को नौतनवां व लक्ष्मीपुर ब्लॉक में मतदान होगा। इन दो ब्लॉकों  में लगभग ढ़ाई लाख मतदाता मतदाता हैं। 
इसके लिए नौ व दस अक्टूबर को नामांकन, चौदह व पंद्रह अक्तूबर को नामांकन  पत्रों की जांच और सोलह अक्तूबर को नाम वापसी के साथ चुनाव चिन्ह आवंटन किया  गया था।
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जिला पंचायत के लिए इन वार्डों में होंगे चुनाव
नौतनवां- वार्ड नंबर 11,12,13,14,15
लक्ष्मीपुर- वार्ड नंबर 16, 17,18 व 19
क्षेत्र पंचायत सदस्यों के वार्ड
नौतनवा-121
लक्ष्मीपुर-106
एसएसबी जवानों की लगाई गई ड्यूटी
दो ब्लॉकों में सकुशल मतदान के लिए भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। डीएम   व एसपी मानिटरिंग करेंगे। इनके अलावा अपर पुलिस अधीक्षक, संबंधित सीओ,   संबंधित एसडीएम, ,  दरोगा, सिपाही, पीएएसी व एसएसबी जवानों को लगाया गया है।
ये रहेंगे विकल्प
महराजगंज।  त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदाता पहचान पत्र के अभाव में मतदाता अब  मतदान से वंचित नहीं होंगे। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अनेक  विकल्प  की तलाश की है।

मतदान के लिए मतदाता के पास भारत सरकार द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, पैनकार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड,  मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो युक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, किसान बही, सम्पत्ति संबंधी फोटो युक्त मूल दस्तावेज, फोटो युक्त स्वतंन्त्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, विकलांग  प्रमाण पत्र फोटो युक्त, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, बैंक व पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटो युक्त पास बुक व राज्य व केन्द्र सरकार सार्वजनिक उपक्रम  द्वारा  जारी कर्मचारियों को फोटो युक्त पहचान पत्र में से किसी एक पहचान पत्र आदि दस्तावेज जरूरी है। इन सब में से किसी एक दस्तावेज का होना आवश्यक है इन के अभाव में मतदान से वंचित हो सकते हैं।
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