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Maharajganj News: संपत्ति नुकसान मामले में चार अभियुक्त दोषी, एक-एक दिन की सजा
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2001 के पुराने मामले में फरेंदा कोर्ट का फैसला, प्रत्येक पर 300 रुपये का जुर्माना भी
महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने 24 वर्ष पुराने संपत्ति नुकसान के मामले में फैसला सुनाते हुए चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। अदालत ने जयराम, रामदेव, महबूब और किशुन, सभी निवासी अचलगढ़, थाना पुरन्दरपुर, जनपद महराजगंज को एक-एक दिन न्यायिक अभिरक्षा की सजा और प्रत्येक पर 300-300 रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन के अनुसार, यह मामला वर्ष 2001 में दर्ज हुआ था। आरोप लगाया था कि अभियुक्तों ने उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर उसे आर्थिक क्षति पहुंचाई। मामले की सुनवाई लंबे समय से चल रही थी। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्तों के खिलाफ आरोप सिद्ध मानते हुए सजा तय की। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कानूनन दंडनीय अपराध है और इससे किसी व्यक्ति को आर्थिक हानि होती है। अदालत ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अभियुक्तों को सजा के साथ जुर्माना भी अदा करने का आदेश दिया।
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महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने 24 वर्ष पुराने संपत्ति नुकसान के मामले में फैसला सुनाते हुए चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। अदालत ने जयराम, रामदेव, महबूब और किशुन, सभी निवासी अचलगढ़, थाना पुरन्दरपुर, जनपद महराजगंज को एक-एक दिन न्यायिक अभिरक्षा की सजा और प्रत्येक पर 300-300 रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन के अनुसार, यह मामला वर्ष 2001 में दर्ज हुआ था। आरोप लगाया था कि अभियुक्तों ने उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर उसे आर्थिक क्षति पहुंचाई। मामले की सुनवाई लंबे समय से चल रही थी। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्तों के खिलाफ आरोप सिद्ध मानते हुए सजा तय की। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कानूनन दंडनीय अपराध है और इससे किसी व्यक्ति को आर्थिक हानि होती है। अदालत ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अभियुक्तों को सजा के साथ जुर्माना भी अदा करने का आदेश दिया।
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