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Maharajganj News: दूध में मानक से कम मिला वसा, पांच कारोबारियों पर 3.85 लाख का जुर्माना

Tue, 25 Aug 2026 02:31 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 02:31 AM IST
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Five traders fined Rs 3.85 lakh for milk with substandard fat content
महराजगंज। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) प्रशांत कुमार ने अगस्त 2026 में मानक विहीन खाद्य पदार्थों से जुड़े पांच मामलों की सुनवाई करते हुए संबंधित फर्म और कारोबारियों पर कुल 3.85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच में निर्धारित मानक से कम वसा मिलने पर यह कार्रवाई की गई।
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जानकारी के अनुसार निस्तारित मामलों में मुख्य रूप से पनीर और कुल्फी से जुड़े प्रकरण शामिल हैं। जांच के दौरान अलग-अलग उत्पादों में निर्धारित मानक के सापेक्ष दूध वसा की मात्रा कम पाई गई थी। इसके बाद संबंधित कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही संबंधित को हिदायत भी दी गई है कि भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी।
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कार्रवाई के तहत मेसर्स अमरेन्द्र मिष्ठान भंडार, प्रोपराइटर रामचन्द्र सहानी, थाना कोतवाली सदर पर पनीर के मामले में 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसी तरह मेसर्स राधा स्वीट हाउस एंड कैटर्स, प्रोपराइटर कन्हैया गुप्ता, थाना कोतवाली सदर पर पनीर के मामले में 75 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
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थाना घुघली क्षेत्र के बेजू पर पनीर के मामले में 80 हजार रुपये तथा थाना कोतवाली सदर क्षेत्र के दुर्गेश कुमार मद्देशिया पर पनीर के मामले में 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं जयप्रकाश शाह, थाना कोतवाली सदर पर कुल्फी के मामले में 75 हजार रुपये का अर्थदंड निर्धारित किया गया है।
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