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Maharajganj News: घर में घुसकर पीटा, चार पर प्राथमिकी
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परतावल। श्यामदेउरवां थाना क्षेत्र के बसहिया खुर्द गांव में पुरानी जमीन विवाद को लेकर एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ मारपीट, अभद्रता और तोड़-फोड़ का मामला सामने आया है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मंगलवार को चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, बसहिया खुर्द की रूक्मिणी ने आरोप लगाया है कि 30 जून 2025 की शाम करीब 4:30 बजे गांव के ही सागर गुप्ता, रिंकू गुप्ता, जितेन्द्र गुप्ता और बहाल गुप्ता पुरानी जमीनी रंजिश को लेकर उसके दरवाजे पर चढ़ आए और जातिसूचक गालियां देने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने उसे जान से मारने के लिए दौड़ा लिया। पीड़िता ने बताया कि वह जान बचाकर घर में घुसी, लेकिन आरोपी जबरन घर के अंदर घुस गए।
घर में तोड़फोड़ करने के बाद आरोपियों ने उसका बाल पकड़कर घसीटा और बेरहमी से पीटा। शोर सुनकर उसका पति धर्मदेव बीच-बचाव करने आया तो आरोपियों ने उसे भी बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह दोनों को बचाया। पीड़िता का आरोप है कि उसने तत्काल थाने में लिखित सूचना दी लेकिन न तो उसकी सुनवाई हुई और न ही मेडिकल परीक्षण कराया गया। उल्टे उसके पति के खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया गया।
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पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर पीड़िता ने मामले की सूचना पुलिस अधीक्षक को दी लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अंततः पीड़िता ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दाखिल कर निष्पक्ष विवेचना की मांग की है। थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर सागर गुप्ता, रिंकू गुप्ता, जितेन्द्र गुप्ता, बहाल गुप्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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जानकारी के अनुसार, बसहिया खुर्द की रूक्मिणी ने आरोप लगाया है कि 30 जून 2025 की शाम करीब 4:30 बजे गांव के ही सागर गुप्ता, रिंकू गुप्ता, जितेन्द्र गुप्ता और बहाल गुप्ता पुरानी जमीनी रंजिश को लेकर उसके दरवाजे पर चढ़ आए और जातिसूचक गालियां देने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने उसे जान से मारने के लिए दौड़ा लिया। पीड़िता ने बताया कि वह जान बचाकर घर में घुसी, लेकिन आरोपी जबरन घर के अंदर घुस गए।
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घर में तोड़फोड़ करने के बाद आरोपियों ने उसका बाल पकड़कर घसीटा और बेरहमी से पीटा। शोर सुनकर उसका पति धर्मदेव बीच-बचाव करने आया तो आरोपियों ने उसे भी बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह दोनों को बचाया। पीड़िता का आरोप है कि उसने तत्काल थाने में लिखित सूचना दी लेकिन न तो उसकी सुनवाई हुई और न ही मेडिकल परीक्षण कराया गया। उल्टे उसके पति के खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया गया।
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पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर पीड़िता ने मामले की सूचना पुलिस अधीक्षक को दी लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अंततः पीड़िता ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दाखिल कर निष्पक्ष विवेचना की मांग की है। थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर सागर गुप्ता, रिंकू गुप्ता, जितेन्द्र गुप्ता, बहाल गुप्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।