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जिला योजना सदस्य के लिए मतदान आज
ब्यूरो/अमर उजाला, महराजगंज
Updated Wed, 16 Mar 2016 12:31 AM IST
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चुनाव
- फोटो : file
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जिला योजना सदस्यों के लिए बुधवार सुबह आठ बजे से तीन बजे तक मतदान होगा। डीएम दफ्तर में होने वाले मतदान में 49 जिला पंचायत सदस्य भाग लेंगे। प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी विराग गुप्ता ने बताया कि 12 मार्च को नाम वापसी के पश्चात अनारक्षित वर्ग आठ पद, अन्य पिछड़ा वर्ग चार पद तथा अनुसूचित जाति के तीन पदों पर मतदान होना है। बताया कि निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होगा। कोई प्रतिनिधि द्वारा मतदान नहीं स्वीकार किया जाएगा।
उप्र. जिला योजना समिति नियमावली 2008 के मुताबिक यदि कोई मतदाता निरक्षरता अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण मतपत्र को पढ़ने या मत अभिलिखित करने में असमर्थ हो तो निर्वाचन अधिकारी मतदाता के अनुरोध पर मतदाता के निर्देशानुसार मत अंकित करेगा। तत्पश्चात मतदान स्वयं अथवा निर्वाचन अधिकारी की सहायता से मतपेटी में डालेगा। प्रत्येक मतदाता को सफेद, आसमानी एवं हरे रंग के मतपत्र दिए जाएंगे। सफेद मतपत्र अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए है। इनमें आठ पदों पर निर्वाचन होना है। 11 उम्मीदवारों के नाम अंकित हैं। प्रत्येक मतदाता अपनी पसंद के किन्हीं आठ उम्मीदवारों के सम्मुख मुहर लगा कर अपना मत अंकित करेंगे।
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आसमानी रंग का मतपत्र अनुसूचित जाति के लिए है। इनमें तीन पदों पर निर्वाचन होना है। इसमें चार उम्मीदवार हैं। जिनमें प्रत्येक मतदाता अपनी पसंद के किन्हीं तीन उम्मीदवारों के सम्मुख मुहर लगाकर अपना मत अंकित करेंगे। हरे रंग का मतपत्र पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए है। इनमें तीन पदों पर निर्वाचन होना है। पांच उम्मीदवारों के नाम अंकित है। जिनमें प्रत्येक मतदाता अपनी पसंद के किन्हीं चार उम्मीद्वारों के सम्मुख मुहर लगाकर अपना मत अंकित करेंगे। उन्होंने बताया कि निर्धारित संख्या से अधिक पर मुहर लगाने से अवैध माना जाएगा। निर्धारित संख्या से कम उम्मीदवारों के सम्मुख मतपत्र पर जिन उम्मीदवारों के सम्मुख मुहर का अंकन केवल उनके मत की ही गणना की जाएगी।
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सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी विराग गुप्ता ने बताया कि 12 मार्च को नाम वापसी के पश्चात अनारक्षित वर्ग आठ पद, अन्य पिछड़ा वर्ग चार पद तथा अनुसूचित जाति के तीन पदों पर मतदान होना है। बताया कि निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होगा। कोई प्रतिनिधि द्वारा मतदान नहीं स्वीकार किया जाएगा।
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उप्र. जिला योजना समिति नियमावली 2008 के मुताबिक यदि कोई मतदाता निरक्षरता अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण मतपत्र को पढ़ने या मत अभिलिखित करने में असमर्थ हो तो निर्वाचन अधिकारी मतदाता के अनुरोध पर मतदाता के निर्देशानुसार मत अंकित करेगा। तत्पश्चात मतदान स्वयं अथवा निर्वाचन अधिकारी की सहायता से मतपेटी में डालेगा। प्रत्येक मतदाता को सफेद, आसमानी एवं हरे रंग के मतपत्र दिए जाएंगे। सफेद मतपत्र अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए है। इनमें आठ पदों पर निर्वाचन होना है। 11 उम्मीदवारों के नाम अंकित हैं। प्रत्येक मतदाता अपनी पसंद के किन्हीं आठ उम्मीदवारों के सम्मुख मुहर लगा कर अपना मत अंकित करेंगे।
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आसमानी रंग का मतपत्र अनुसूचित जाति के लिए है। इनमें तीन पदों पर निर्वाचन होना है। इसमें चार उम्मीदवार हैं। जिनमें प्रत्येक मतदाता अपनी पसंद के किन्हीं तीन उम्मीदवारों के सम्मुख मुहर लगाकर अपना मत अंकित करेंगे। हरे रंग का मतपत्र पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए है। इनमें तीन पदों पर निर्वाचन होना है। पांच उम्मीदवारों के नाम अंकित है। जिनमें प्रत्येक मतदाता अपनी पसंद के किन्हीं चार उम्मीद्वारों के सम्मुख मुहर लगाकर अपना मत अंकित करेंगे। उन्होंने बताया कि निर्धारित संख्या से अधिक पर मुहर लगाने से अवैध माना जाएगा। निर्धारित संख्या से कम उम्मीदवारों के सम्मुख मतपत्र पर जिन उम्मीदवारों के सम्मुख मुहर का अंकन केवल उनके मत की ही गणना की जाएगी।