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गैर इरादतन हत्या के मामले में आठ को कारावास

Fri, 01 Jun 2018 11:13 PM IST
Updated Fri, 01 Jun 2018 11:13 PM IST
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गैर इरादतन हत्या के मामले में आठ को कारावास
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महराजगंज। अपर सत्र न्यायाधीश विश्म्भर प्रसाद ने परसा मलिक थाना क्षेत्र के ग्राम सभा शिवपुरी में वर्ष-2000 में गांव के ही 25 वर्षीय युवक जयप्रकाश यादव की लाठी-डंडे से पीटकर गैर इरादतन हत्या के मामले में गांव के जमीर, फरयान अली, मुख्तार, सब्बीर, मोहम्मद रजा, सलामुद्दीन, अहमद अली एवं अमजद अली को दोषी पाए जाने पर दस-दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को 14 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

शिवपुरी निवासी चंद्रेश यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उनके चाचा जय प्रकाश यादव पुत्र भरथ यादव का पड़ोस की एक महिला से संबंध हो गया था। 30-31 जनवरी-2000 की रात में पड़ोस के रहने वाले लोगों ने लाठी-डंडे से पीटकर जयप्रकाश यादव को घायल कर दिया। इलाज के बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। मुकदमे के दौरान अनवर अली की मृत्युु हो गई। कासिम को किशोर घोषित किया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता कमाल अहमद सिद्दीकी ने दर्जनों गवाहों को पेश कर सजा की मांग की। पत्रावली में उपलब्ध सबूतों के आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है।
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