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गेहूं खरीद की हेराफेरी में छह के खिलाफ केस

Wed, 23 May 2018 11:45 PM IST
Updated Wed, 23 May 2018 11:45 PM IST
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गेहूं खरीद की हेराफेरी में छह के खिलाफ केस
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महराजगंज। परसामलिक थाना क्षेत्र के महरी गांव स्थित जयमाता दी फुडस राइस मिल को फर्जी क्रय केंद्र बनाकर गेहूं खरीद में की जा रही धोखाधड़ी के आरोप में एक अधिकारी सहित छह लोगों के विरूद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिन छह लोगों के विरूद्ध केस दर्ज कराया गया है, उसमें मिल मालिक का नाम भी शामिल है। मामले की विवेचना परसामलिक थानाध्यक्ष को सौंपी गई है।
मुकदमें के वादी जिला खाद्य विपणन अधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि गेहूं खरीद में धोखाधड़ी करने के आरोप में जिन छह लोगों के विरूद्ध धोखाधड़ी, साजिश रचने सहित अन्य धारा के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, उनमें राइस मिल मालिक मनीष कुमार उपाध्याय, पीसीएफ के जिला प्रबंधक जेबी सिंह, साधन सहकारी समिति जारा के सचिव एनुलहोदा, साधन सहकारी समिति महुअवा के सचिव संतराम यादव, साधन सहकारी समिति खैराटी के सचिव राधारमण तथा साधन सहकारी समिति बेलहिया के सचिव खदेरू प्रसाद के नाम है।
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डिप्टी आरएमओ ने बताया कि मंगलवार को जिलाधिकारी द्वारा उक्त राइस मिल पर छापा मारा गया था। जहां पर अवैध तरीके से गेहूं खरीद करने का मामला सामने आया। मौके पर 1054 बोरी सिली व स्टेंसिंल लगी तथा 500 खाली सरकारी बोरी बरामद हुई। हिरासत में लिए मुंशी ने यह भी बताया था कि 6900 बोरी गेहूं 23 ट्रक के माध्यम से सिद्धार्थनगर एफसीआई गोदाम पर भेजा जा चुका है। यहां बताया गया कि समर्थन मूल्य 1735 के बजाय 1400 रूपये प्रति क्विंटल की दर से दिया जा रहा है। इस संबंध में मामले के विवेचना अधिकारी परसामलिक थानाध्यक्ष आनंद कुमार गुप्ता ने बताया कि हिरासत में लिए गए मुंशी से अभी भी पूछताछ जारी है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश डाली जा रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर प्रशासन गंभीर है। गिरफ्तारी जल्द होगी।
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डीएम अमरनाथ उपाध्याय ने बताया कि पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। धोखाधड़ी करने वाले किसी कीमत बख्से नहीं जाएंगे। पूरी कार्रवाई को अपडेट करने के लिए निर्देश दिया गया है।
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