फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   10 years jail for lovers murder

प्रेमी की हत्या में प्रेमिका को दस साल की सजा

Sat, 11 Jun 2016 12:18 AM IST
महराजगंज/ ब्यूरो
महराजगंज/ ब्यूरो Updated Sat, 11 Jun 2016 12:18 AM IST
विज्ञापन
10 years jail for lovers murder
jail - फोटो : अमर उजाला
नौ साल पहले प्रेमी की हत्या के मामले में कोर्ट ने प्रेमिका को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। नौ साल पहले हत्या के मामले में कोर्ट का अब फैसला आया है। 
विज्ञापन


 श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के मोहद्दीनपुर निवासी धर्मेंद्र सिंह ने एक अगस्त 2007 को मुकदमा दर्ज कराया कि उसके पिता रामआसरे का विवाह पोखरभिंडा थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर में मोतीलाल सिंह की इकलौती बेटी कैलाशी के साथ हुआ था। कुछ साल बाद धर्मेद्र की मां की मौत हो गई। उसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ पोखरभिंडा में रहने लगा। वादी के पिता मोहद्दीनपुर में रहकर खेती बारी करने लगे।
विज्ञापन


इस बीच गांव की रहने वाली अमरावती से उनकी जानपहचान हो गई। इसके बाद अमरावती रामआसरे पर दबाव बनाने लगी कि वह अपनी जमीन मेरे लड़के के नाम से बैनामा कर दें। पिता के इंकार करने पर 14 जुलाई 2007 को समय करीब सात बजे अमरावती और उसके पुत्र ने लोहे की राड से पीटकर उन्हें मरणासन्न कर दिया। मेडिकल कालेज में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। 
विज्ञापन
विज्ञापन


मामले में सहायक शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार ने गवाहों को पेश किया और अभियुक्त के खिलाफ कठोर से कठोर सजा की मांग की। गवाहों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय योगेंद्र राम गुप्ता ने अमरावती को दस साल की सजा और दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वहीं उसके पुत्र को नाबालिग पाए जाने पर पत्रावली अलग कर अपचारी कोर्ट में भेज दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed