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शादी समारोह में गाइडलाइन की अनदेखी पड़ सकती है भारी
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शादी समारोह में गाइडलाइन की अनदेखी पड़ सकती है भारी
डीएम ने अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नजर रखने के दिए निर्देश
शादी समारोह में कोरोना से बचाव के नियम का सख्ती से करना होगा पालन
संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। जिला प्रशासन की ओर से सोमवार को जारी गाइडलाइन के अनुसार शादी समारोह में ज्यादा भीड़ नहीं जुटानी होगी। कोरोना से बचाव के सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। नियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। मैरिज होम अथवा घर की क्षमता के अनुसार 50 फीसदी लोग ही समारोह में शामिल हो सकते हैं। यदि मैरिज हॉल की क्षमता ही 100 लोगों की है तो वहां 50 लोग ही आ सकेंगे। इससे अधिक लोग एकत्र मिलने पर नियम का उल्लंघन माना जाएगा।
शासन के निर्देश पर जिले में आयोजित होने वाले समारोह शादी-विवाह और दूसरे आउटडोर-इंडोर कार्यक्रमों में मानक के अनुसार ही व्यक्ति हिस्सा ले सकेंगे। शासन ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह निर्देश दिया है। नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाले सभी प्रकार के समारोह, शादियों और अन्य कार्यक्रम पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं।
डीएम डॉ. उज्जवल कुमार ने कहा कि कोविड को लेकर पहले से जारी गाइड लाइन का हर हाल में पालन करना होगा। मांगलिक कार्यक्रमों में स्थान की क्षमता के अनुसार पचास प्रतिशत लोगों को बुलाया जा सकता है।
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करने होंगे ये इंतजाम
फेस मास्क, सैनिटाइजर, हैंडवास सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना जरूरी है। ये सभी सामान अनिवार्य रूप से रखने होंगे।
नियम का हर हाल में पालन कराया जाएगा। बुकिंग कराने वालों को कोविड से बचाव के इंतजाम करने के लिए आगाह किया गया है। अब तो ज्यादातर लोग मैरिज हाल की बुकिंग कराने से भी परहेज कर रहे हैं।
गौतम पटवा, मैरिज हाल संचालक
कोरोना की वजह से बुकिंग में कमी आई है। मांगलिक कार्यक्रमों के लिए जितने लोगों ने बुकिंग कराई है, सभी को बचाव के नियमों के पालन करने का सुझाव दिया है। जागरूकता के लिए मैरिज हाल में बैनर पोस्टर लगे हैं।
विनोद गुप्ता, मैरिज हाल संचालक
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डीएम ने अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नजर रखने के दिए निर्देश
शादी समारोह में कोरोना से बचाव के नियम का सख्ती से करना होगा पालन
संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। जिला प्रशासन की ओर से सोमवार को जारी गाइडलाइन के अनुसार शादी समारोह में ज्यादा भीड़ नहीं जुटानी होगी। कोरोना से बचाव के सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। नियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। मैरिज होम अथवा घर की क्षमता के अनुसार 50 फीसदी लोग ही समारोह में शामिल हो सकते हैं। यदि मैरिज हॉल की क्षमता ही 100 लोगों की है तो वहां 50 लोग ही आ सकेंगे। इससे अधिक लोग एकत्र मिलने पर नियम का उल्लंघन माना जाएगा।
शासन के निर्देश पर जिले में आयोजित होने वाले समारोह शादी-विवाह और दूसरे आउटडोर-इंडोर कार्यक्रमों में मानक के अनुसार ही व्यक्ति हिस्सा ले सकेंगे। शासन ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह निर्देश दिया है। नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाले सभी प्रकार के समारोह, शादियों और अन्य कार्यक्रम पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं।
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डीएम डॉ. उज्जवल कुमार ने कहा कि कोविड को लेकर पहले से जारी गाइड लाइन का हर हाल में पालन करना होगा। मांगलिक कार्यक्रमों में स्थान की क्षमता के अनुसार पचास प्रतिशत लोगों को बुलाया जा सकता है।
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करने होंगे ये इंतजाम
फेस मास्क, सैनिटाइजर, हैंडवास सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना जरूरी है। ये सभी सामान अनिवार्य रूप से रखने होंगे।
नियम का हर हाल में पालन कराया जाएगा। बुकिंग कराने वालों को कोविड से बचाव के इंतजाम करने के लिए आगाह किया गया है। अब तो ज्यादातर लोग मैरिज हाल की बुकिंग कराने से भी परहेज कर रहे हैं।
गौतम पटवा, मैरिज हाल संचालक
कोरोना की वजह से बुकिंग में कमी आई है। मांगलिक कार्यक्रमों के लिए जितने लोगों ने बुकिंग कराई है, सभी को बचाव के नियमों के पालन करने का सुझाव दिया है। जागरूकता के लिए मैरिज हाल में बैनर पोस्टर लगे हैं।
विनोद गुप्ता, मैरिज हाल संचालक