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Maharajganj News: ब्लॉक प्रमुख अब नाम के प्रशासक, प्रत्येक फाइल पर डीएम का अनुमोदन जरूरी
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कार्यकाल समाप्ति के बाद 30 जुलाई को नामित हुए थे प्रशासक
12 विकास खंडों के प्रशासक हैं पहले रहे ब्लॉक प्रमुख
महराजगंज। 30 जुलाई से प्रशासक का जिम्मा संभाल रहे ब्लॉक प्रमुख अब मात्र नाम के प्रशासक रह गए हैं। शासन की तरफ से जारी आदेश के क्रम में अब ब्लॉक के प्रत्येक फाइल पर डीएम का अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया है।
जिले के 12 ब्लॉकों में 1166 क्षेत्र पंचायत (बीडीसी) सदस्य हैं। बीडीसी ही क्षेत्र पंचायत प्रमुख चुनते हैं। इन प्रमुखों का कार्यकाल 19 जुलाई 2026 को समाप्त हो गया। इसके बाद शासन ने डीएम के माध्यम से 30 जुलाई 2026 से सभी ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक नामित कर दिया गया। इनका कार्यकाल अगले छह महीने तक तय है।
ब्लॉक प्रमुख नामित होने के 39 दिन बाद शासन ने ब्लॉक प्रमुख प्रशासकों के लिए आठ सितंबर 2026 को दिशा निर्देश जारी किए हैं। डीपीआरओ ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश की तरफ से आदेश जारी कर दिए हैं। तिथि से पूर्व स्वीकृत व अनुमोदित कार्य तकनीकी मूल्यांकन के बाद पहले की तरह भुगतान करा सकते हैं।
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नया गठन होने तक प्रशासक अपने क्षेत्र में सामान्य रूप से सरकारी या विभागीय बैठक नहीं कर सकते हैं। अपरिहार्य स्थिति में अधिकारियों के साथ बैठक कर सकेंगे लेकिन उस बैठक की कार्यवृत्त की प्रति जिलाधिकारी को देनी होगी। यह दिशा निर्देश पंचायत चुनाव होने तक लागू रहेगा।
वर्जन
ब्लॉक प्रमुख रहे मौजूदा प्रशासक प्रत्येक नए कार्य का अनुमोदन विभाग के माध्यम से डीएम से लेंगे। अनुमोदन के बाद ही नई कार्ययोजना मूर्त रूप ले सकेगी। जनपद में यह आदेश डीएम की सहमति के बाद लागू किया गया है।
-श्रेया मिश्रा, डीपीआरओ, महराजगंज।
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12 विकास खंडों के प्रशासक हैं पहले रहे ब्लॉक प्रमुख
महराजगंज। 30 जुलाई से प्रशासक का जिम्मा संभाल रहे ब्लॉक प्रमुख अब मात्र नाम के प्रशासक रह गए हैं। शासन की तरफ से जारी आदेश के क्रम में अब ब्लॉक के प्रत्येक फाइल पर डीएम का अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया है।
जिले के 12 ब्लॉकों में 1166 क्षेत्र पंचायत (बीडीसी) सदस्य हैं। बीडीसी ही क्षेत्र पंचायत प्रमुख चुनते हैं। इन प्रमुखों का कार्यकाल 19 जुलाई 2026 को समाप्त हो गया। इसके बाद शासन ने डीएम के माध्यम से 30 जुलाई 2026 से सभी ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक नामित कर दिया गया। इनका कार्यकाल अगले छह महीने तक तय है।
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ब्लॉक प्रमुख नामित होने के 39 दिन बाद शासन ने ब्लॉक प्रमुख प्रशासकों के लिए आठ सितंबर 2026 को दिशा निर्देश जारी किए हैं। डीपीआरओ ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश की तरफ से आदेश जारी कर दिए हैं। तिथि से पूर्व स्वीकृत व अनुमोदित कार्य तकनीकी मूल्यांकन के बाद पहले की तरह भुगतान करा सकते हैं।
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नया गठन होने तक प्रशासक अपने क्षेत्र में सामान्य रूप से सरकारी या विभागीय बैठक नहीं कर सकते हैं। अपरिहार्य स्थिति में अधिकारियों के साथ बैठक कर सकेंगे लेकिन उस बैठक की कार्यवृत्त की प्रति जिलाधिकारी को देनी होगी। यह दिशा निर्देश पंचायत चुनाव होने तक लागू रहेगा।
वर्जन
ब्लॉक प्रमुख रहे मौजूदा प्रशासक प्रत्येक नए कार्य का अनुमोदन विभाग के माध्यम से डीएम से लेंगे। अनुमोदन के बाद ही नई कार्ययोजना मूर्त रूप ले सकेगी। जनपद में यह आदेश डीएम की सहमति के बाद लागू किया गया है।
-श्रेया मिश्रा, डीपीआरओ, महराजगंज।