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वाहन में तेज आवाज का साइलेंसर मिला तो होगी कार्रवाई
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वाहन में तेज आवाज का साइलेंसर मिला तो होगी कार्रवाई
परिवहन आयुक्त ने दिए निर्देश, वाहन चालकाें से वसूला जाएगा 10 हजार रुपये तक का जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। मोटरसाइकिल या किसी अन्य वाहन का साइलेंसर बदलकर ध्वनि प्रदूषण करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा। परिवहन आयुक्त के निर्देश के अनुसार, ऐसे वाहनों के चालकों से दस हजार जुर्माना वसूला जाएगा।
दरअसल, बाइक के शौकीन युवक इन दिनों बाइक का साइलेंसर बदलवाकर ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं। इससे राहगीरों को दिक्कत होती है। खासकर रात के समय सड़क के किनारे स्थित घरों में निवास करने वालों की नींद हराम हो जाती है।
एआरटीओ आरसी भारतीय ने बताया कि वाहनों की डिजाइन में परिवर्तन करना परिवहन नियमों के उल्लंघन करना है। परिवहन नियम के अनुसार वाहन बनाने वाली कंपनी की तरफ से तय किए गए डिजाइन में परिवर्तन करने से संबंधित वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। जुर्माने के साथ ही ऐेसे वाहन को सीज भी किया जा सकता है। अब परिवहन आयुक्त ने ऐसे मामले को गंभीरता से लेते ऐसे वाहन सवारों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। शासन के निर्देश पर जुर्माना वसूल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान चलाकर ऐसे वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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राहगीरों को भी होती है परेशानी
बेहद शोर-शराबा करने वाले साइलेंसर से लोगों को परेशानी होती है। यही नहीं कुछ लोगों ने अपनी वाहन में ऐसा साइलेंसर लगवाया है, जिससे अचानक गोली चलने की आवाज आती है। भीड़ भाड़ में बीच अचानक साइलेंसर से ऐसी आवाज आती है, जैसे कि कहीं गोली चल गई हो। इससे कई बार लोग घबरा जाते हैं। पुलिस व परिवहन विभाग इन पर कोई की ओर से सख्त कार्रवाई नहीं करने के कारण तेज आवाज वाले साइलेंसर लगवाए जाते हैं।
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परिवहन आयुक्त ने दिए निर्देश, वाहन चालकाें से वसूला जाएगा 10 हजार रुपये तक का जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। मोटरसाइकिल या किसी अन्य वाहन का साइलेंसर बदलकर ध्वनि प्रदूषण करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा। परिवहन आयुक्त के निर्देश के अनुसार, ऐसे वाहनों के चालकों से दस हजार जुर्माना वसूला जाएगा।
दरअसल, बाइक के शौकीन युवक इन दिनों बाइक का साइलेंसर बदलवाकर ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं। इससे राहगीरों को दिक्कत होती है। खासकर रात के समय सड़क के किनारे स्थित घरों में निवास करने वालों की नींद हराम हो जाती है।
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एआरटीओ आरसी भारतीय ने बताया कि वाहनों की डिजाइन में परिवर्तन करना परिवहन नियमों के उल्लंघन करना है। परिवहन नियम के अनुसार वाहन बनाने वाली कंपनी की तरफ से तय किए गए डिजाइन में परिवर्तन करने से संबंधित वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। जुर्माने के साथ ही ऐेसे वाहन को सीज भी किया जा सकता है। अब परिवहन आयुक्त ने ऐसे मामले को गंभीरता से लेते ऐसे वाहन सवारों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। शासन के निर्देश पर जुर्माना वसूल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान चलाकर ऐसे वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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राहगीरों को भी होती है परेशानी
बेहद शोर-शराबा करने वाले साइलेंसर से लोगों को परेशानी होती है। यही नहीं कुछ लोगों ने अपनी वाहन में ऐसा साइलेंसर लगवाया है, जिससे अचानक गोली चलने की आवाज आती है। भीड़ भाड़ में बीच अचानक साइलेंसर से ऐसी आवाज आती है, जैसे कि कहीं गोली चल गई हो। इससे कई बार लोग घबरा जाते हैं। पुलिस व परिवहन विभाग इन पर कोई की ओर से सख्त कार्रवाई नहीं करने के कारण तेज आवाज वाले साइलेंसर लगवाए जाते हैं।