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Maharajganj News: बिना लाइसेंस चल रहे मेडिकल स्टोर व अवैध क्लीनिकों पर होगी कार्रवाई
Mon, 03 Nov 2025 01:13 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Mon, 03 Nov 2025 01:13 AM IST
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दवा की दुकान का निरीक्षण करते नोडल अधिकारी डॉ.वीरेन्द्र आर्या।स्रोत सूचना विभाग
महराजगंज। जिले में बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर और उनकी आड़ में अवैध रूप से चल रहे क्लीनिकों पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। अमर उजाला में दो नवंबर को खबर प्रकाशित होने के बाद जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में किसी भी कीमत पर बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर या अवैध रूप से क्लीनिक संचालित नहीं होने दिए जाएंगे। इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त न की जाएगी।
डीएम के निर्देश के बाद मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. श्रीकांत शुक्ला ने नोडल अधिकारी निजी अस्पताल, डॉ. वीरेंद्र कुमार आर्या, औषधि निरीक्षक, लिपिक (प्राइवेट अस्पताल एवं झोलाछाप नियंत्रण) सुनील कुमार उपाध्याय को टीम बनाकर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। सीएमओ ने कहा है कि जिले के जिन क्षेत्रों में मेडिकल स्टोर की आड़ में क्लीनिक संचालित हो रहे हैं, या जहां बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर खुले हैं, वहां तत्काल जांच की जाए। ऐसे संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर उनके प्रतिष्ठान सील कराए जाएं और इसकी विस्तृत आख्या रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जाए।
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जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में किसी भी कीमत पर बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर या अवैध रूप से क्लीनिक संचालित नहीं होने दिए जाएंगे। इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त न की जाएगी।
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डीएम के निर्देश के बाद मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. श्रीकांत शुक्ला ने नोडल अधिकारी निजी अस्पताल, डॉ. वीरेंद्र कुमार आर्या, औषधि निरीक्षक, लिपिक (प्राइवेट अस्पताल एवं झोलाछाप नियंत्रण) सुनील कुमार उपाध्याय को टीम बनाकर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। सीएमओ ने कहा है कि जिले के जिन क्षेत्रों में मेडिकल स्टोर की आड़ में क्लीनिक संचालित हो रहे हैं, या जहां बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर खुले हैं, वहां तत्काल जांच की जाए। ऐसे संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर उनके प्रतिष्ठान सील कराए जाएं और इसकी विस्तृत आख्या रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जाए।
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