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Maharajganj News: मारपीट के मामले में अभियुक्ता को पांच साल का कारावास

Sat, 09 May 2026 02:03 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 09 May 2026 02:03 AM IST
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Accused sentenced to five years' imprisonment in assault case
महराजगंज। पनियरा थाना क्षेत्र के जंगल बड़हरा टोला हड़तोड़वा निवासी पूनम देवी को मारपीट के आरोप में जिला जज अरविंद मलिक ने दोष सिद्ध करार करते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार, थाना पनियरा अंतर्गत जंगल बड़हरा टोला हड़तोड़वा निवासी राम जी शर्मा ने 15 जनवरी 2022 को इस आशय की तहरीर दिया कि उसके पट्टीदार उसे गाली गलौज देते हुए लाठी डंडे से मारे पीटे, जिससे उसके सिर में काफी चोटें आई हैं। वादी की तहरीर पर थाना पनियरा ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना के पश्चात पूनम देवी के विरुद्ध मारपीट के आरोप में आरोपपत्र न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान जिला जज अरविंद मलिक ने अभिलेखीय साक्ष्यों, गवाहों तथा जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रृजेंद्र नाथ त्रिपाठी व बचाव पक्ष के दलीलों को सुनने के बाद सजा सुनाया है।
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