फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Accused of torturing and assault, FIR lodged against 10

Maharajganj News: टोटका और मारपीट का आरोप, 10 पर प्राथमिकी दर्ज

Thu, 08 Jan 2026 01:08 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Jan 2026 01:08 AM IST
विज्ञापन
Accused of torturing and assault, FIR lodged against 10
महराजगंज। जिले की एक महिला ने अपने पड़ोसियों पर टोटका करने, गाली-गलौज और मारपीट का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस की लापरवाही के बाद कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और थानाध्यक्ष कोठीभार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया। जिसके बाद पुलिस ने 10 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच में जुट गई है।
विज्ञापन

जिले के लोहेपार गांव की रहने वाली मंजू देवी ने बताया कि में 20 अगस्त 2025 की शाम उनके पट्टीदार नथुनी के परिवार ने उनके दरवाजे पर लौंग, चावल आदि रखकर टोटका किया। जब उन्होंने इसकी पूछताछ की, तो आरोपी नाराज हो गए। आरोप है कि नथुनी, उनकी पत्नी राजकुमारी, देवंती, पूजा, मीना, महेश, यशोदा, सोनू , मंजीता और चंद्रमणि ने एकजुट होकर मंजू को गालियां दीं और मारने के लिए दौड़ाया। पीड़िता ने बताया कि वह घर में घुसकर जान बचाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन आरोपी घर में घुस आए और उन्हें पीटने लगे। शोर सुनकर गांव के लोग जमा हो गए और बीच-बचाव किया, जिससे पीड़िता की जान बची। मंजू ने तत्काल कोठीभार थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। उल्टा, पुलिस ने कथित तौर पर आरोपियों से मिलकर मंजू के खिलाफ ही प्राथमिकी दर्ज कर लिया। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस उन्हें दौड़ाती रही, मेडिकल जांच नहीं कराया और कोई कार्रवाई नहीं की। मजबूरन, मंजू ने खुद इलाज कराया और हाथ का एक्स-रे भी करवाया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को पंजीकृत डाक से सूचना भेजी, लेकिन वहां से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
विज्ञापन




मंजू ने 12 नवंबर 2025 को सिविल जज जूनियर डिवीजन-02 की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 24 दिसंबर 2025 को आदेश जारी किया। अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन)-3 और न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनल सिंह ने थानाध्यक्ष कोठीभार को निर्देश दिया कि वे प्रार्थना पत्र के तथ्यों के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करें और नियम अनुसार विवेचना करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

थानाध्यक्ष कोठीभार धर्मेंद्र सिंह ने बताया की न्यायालय के आदेश पर आरोपी नथुनी, राजकुमारी, देवंती, पूजा, मीना, महेश, यशोदा, सोनू, मंजीता और चंद्रमणि के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed