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Maharajganj News: नाबालिग चला रहे थे ई-रिक्शा, बच्चों को वाहन ने देने की अपील
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महराजगंज। शहर की सड़कों पर नाबालिगों के हाथों में ई-रिक्शा की स्टेयरिंग थमाने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ने कार्रवाई की। रविवार को सक्सेना चौराहे पर चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान के दौरान 110 ई-रिक्शा का चालान कर 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
अभियान के दौरान यातायात पुलिस की टीम ने नगर क्षेत्र में संचालित ई-रिक्शा चालकों के दस्तावेज और उनकी उम्र की जांच की। निर्धारित आयु सीमा के नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाने वालों को चिह्नित करते हुए कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि नाबालिगों से व्यावसायिक वाहन चलवाना सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इससे चालक के साथ सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की जान भी जोखिम में पड़ सकती है।
यातायात निरीक्षक अरुणेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि विशेष अभियान के तहत कुल 110 ई-रिक्शा का चालान करते हुए 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले कई वाहनों को सीज भी किया गया है। अभियान का उद्देश्य यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराना और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना है।
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यातायात पुलिस ने वाहन स्वामियों और अभिभावकों से अपील की है कि वे नाबालिग बच्चों को ई-रिक्शा या अन्य मोटर वाहन चलाने की अनुमति न दें। साथ ही वाहन चलाते समय निर्धारित आयु सीमा, जरूरी दस्तावेज और यातायात नियमों का पालन करें।
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अभियान के दौरान यातायात पुलिस की टीम ने नगर क्षेत्र में संचालित ई-रिक्शा चालकों के दस्तावेज और उनकी उम्र की जांच की। निर्धारित आयु सीमा के नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाने वालों को चिह्नित करते हुए कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि नाबालिगों से व्यावसायिक वाहन चलवाना सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इससे चालक के साथ सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की जान भी जोखिम में पड़ सकती है।
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यातायात निरीक्षक अरुणेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि विशेष अभियान के तहत कुल 110 ई-रिक्शा का चालान करते हुए 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले कई वाहनों को सीज भी किया गया है। अभियान का उद्देश्य यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराना और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना है।
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यातायात पुलिस ने वाहन स्वामियों और अभिभावकों से अपील की है कि वे नाबालिग बच्चों को ई-रिक्शा या अन्य मोटर वाहन चलाने की अनुमति न दें। साथ ही वाहन चलाते समय निर्धारित आयु सीमा, जरूरी दस्तावेज और यातायात नियमों का पालन करें।