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प्रधान 75 हजार, जिला पंचायत सदस्य डेढ़ लाख कर सकेंगे व्यय
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प्रधान पद के प्रत्याशी 75 हजार कर सकेंगे व्यय
पंचायत सदस्य डेढ़ लाख व ग्राम पंचायत सदस्य 10 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे
आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के नामांकन पत्र व जमानत की धनराशि होगी आधी
महराजगंज। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. उज्ज्वल कुमार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्र, जमानत की धनराशि व व्यय किए जाने वाली धनराशि का निर्धारण कर दिया है। प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार अधिकतम 75 हजार, जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार अधिकतम डेढ़ लाख तथा ग्राम पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार अधिकतम 10 हजार रुपये व्यय कर सकेंगे।
सदस्य ग्राम पंचायत पद के नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 150 रुपये तथा उसकी जमानत धनराशि 500 रुपये निर्धारित है। ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 300 रुपये तथा जमानत धनराशि दो हजार रुपये निर्धारित है। सदस्य जिला पंचायत पद केे नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 500 रुपये तथा जमानत धनराशि 4000 रुपये निर्धारित है। एक प्रत्याशी संबंधित पद पर यदि एक से अधिक नामांकन दाखिल कर रहा है तो उसे एक ही जमानत धनराशि को जमा करना होगा। पंचस्थानीय निर्वाचन कार्यालय के प्रभारी धनंजय कुमार दुबे ने बताया कि पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए जमानत व अधिकतम व्यय की सीमा को निर्धारित कर दिया गया है।
आरक्षित वर्ग के लिए निर्देशन पत्र व जमानत की धनराशि होगी आधी
आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्रों के मूल्य व जमानत की धनराशि आधी निर्धारित की गई है। किसी भी उम्मीदवार की ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत में अदेयता नहीं रहनी चाहिए।
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चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष उम्र अनिवार्य
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 21 वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है। नाम निर्देशन पत्रों को प्रत्याशी स्वयं या उसका प्रस्तावक प्रस्तुत कर सकता है।
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पंचायत सदस्य डेढ़ लाख व ग्राम पंचायत सदस्य 10 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे
आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के नामांकन पत्र व जमानत की धनराशि होगी आधी
महराजगंज। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. उज्ज्वल कुमार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्र, जमानत की धनराशि व व्यय किए जाने वाली धनराशि का निर्धारण कर दिया है। प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार अधिकतम 75 हजार, जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार अधिकतम डेढ़ लाख तथा ग्राम पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार अधिकतम 10 हजार रुपये व्यय कर सकेंगे।
सदस्य ग्राम पंचायत पद के नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 150 रुपये तथा उसकी जमानत धनराशि 500 रुपये निर्धारित है। ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 300 रुपये तथा जमानत धनराशि दो हजार रुपये निर्धारित है। सदस्य जिला पंचायत पद केे नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 500 रुपये तथा जमानत धनराशि 4000 रुपये निर्धारित है। एक प्रत्याशी संबंधित पद पर यदि एक से अधिक नामांकन दाखिल कर रहा है तो उसे एक ही जमानत धनराशि को जमा करना होगा। पंचस्थानीय निर्वाचन कार्यालय के प्रभारी धनंजय कुमार दुबे ने बताया कि पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए जमानत व अधिकतम व्यय की सीमा को निर्धारित कर दिया गया है।
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आरक्षित वर्ग के लिए निर्देशन पत्र व जमानत की धनराशि होगी आधी
आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्रों के मूल्य व जमानत की धनराशि आधी निर्धारित की गई है। किसी भी उम्मीदवार की ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत में अदेयता नहीं रहनी चाहिए।
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चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष उम्र अनिवार्य
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 21 वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है। नाम निर्देशन पत्रों को प्रत्याशी स्वयं या उसका प्रस्तावक प्रस्तुत कर सकता है।