फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   नामवापसी के दौरान प्रस्तावित की मौजूदगी जरूरी

नामवापसी के दौरान प्रस्तावित की मौजूदगी जरूरी

Thu, 02 Nov 2017 05:18 PM IST
Updated Thu, 02 Nov 2017 05:18 PM IST
विज्ञापन
नामवापसी के दौरान प्रस्तावित की मौजूदगी जरूरी
महराजगंज। निकाय चुनाव में भागीदारी के लिए दावेदारों के नामांकन की प्रक्रिया चार नवंबर से शुरू होगी। नामांकन की प्रक्रिया के बाद नाम वापसी के दौरान प्रत्याशी के साथ प्रस्तावक की मौजूदगी भी जरूरी बताई जा रही है। उधर नामांकन की तिथि नजदीक आते देख निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रशासन की ओर से तैयारी तेज कर दी गई है। नामांकन पत्रों की बिक्री, दाखिला, नाम वापसी, प्रतीक चिह्न आवंटन और मतगणना केंद्र आदि की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के साथ ही संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। जिले में सात नगर निकायों में एक लाख 12 हजार 488 वोटर हैं जबकि एक लाख 67 हजार 579 आबादी है। सात निकायों के 113 वार्डों के चुनाव के लिए 141 मतदान स्थल बनाए गए हैं।
विज्ञापन

नामांकन दाखिल करने के बाद अगर कोई प्रत्याशी नाम वापसी करना चाहता है तो उसे प्रस्तावक के साथ आना पडे़गा। नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव मैदान में डटे प्रत्याशियों की सूची बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। चुनाव चिह्न आवंटन में प्रत्याशी की पसंद को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि वह चुनाव चिह्न किसी और को मिला न हो। प्रतीक चिह्न आवंटन के लिए नगर पालिका व नगर पंचायत अध्यक्ष पद के दावेदारों की हिंदी वर्णमाला के क्रम में सूची तैयार की जाएगी। जिसमें उपाधि नाम जैसे डॉक्टर, हकीम, कुंवर, रायसाहब, बाबू आदि शब्द नहीं गिने जाएंगे। सीधे नाम के अनुरूप सूची तैयार की जाएगी। सबसे पहले आयोग में पंजीकृत राष्ट्रीय, क्षेत्रीय आदि दलों के अधिकृत प्रत्याशियों को उनकी पार्टी का चुनाव चिह्न आवंटन किया जाएगा।
विज्ञापन

नामांकन के दौरान दावेदारों को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। मसलन, शपथ पत्र, नामांकन पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि सीट आरक्षित है), ट्रेजरी चालान, नगर पालिका, नगर पंचायत का नोड्यूज, उम्मीदवार एवं प्रस्तावक की निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की सत्यापित प्रतिलिपि आदि रहना जरूरी है। एक उम्मीदवार दो से अधिक क्षेत्रों से सदस्य हेतु नामांकन नहीं कर सकता है। नगर पालिका अध्यक्ष पद के नामांकन पत्र 500 रुपये, सभासद पद के लिए नामांकन पत्र 200 रुपये में मिलेंगे। वहीं, नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र 250 रुपये व सभासद पद के लिए 100 रुपये में मिलेंगे। अध्यक्ष पद के लिए आयु सीमा 30 वर्ष और सभासद पद के लिए 21 वर्ष निर्धारित है। उम्मीदवार एवं प्रस्तावक के फोटो नामांकन पत्र पर चस्पा होंगे। कोई मतदाता एक से अधिक उम्मीदवार का प्रस्तावक नहीं बन सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

एडीएम आरपी कश्यप का कहना है कि नामांकन की प्रक्रिया चार नवंबर से शुरू होगी। नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों के अध्यक्ष व वार्ड सभासद पद के दावेदारों के नामांकन के लिए कक्ष का निर्धारण कर लिया गया है। नामांकन कक्ष में जरूरी संसाधनों की व्यवस्था की जा रही है। संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय तक व्यवस्था करने की हिदायत दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed