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मारपीट के अभियुक्त को पांच वर्ष का कारावास

Tue, 10 Apr 2018 12:11 AM IST
Updated Tue, 10 Apr 2018 12:11 AM IST
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मारपीट के अभियुक्त को पांच वर्ष का कारावास
प्रतीकात्मक तस्वीर

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महराजगंज। जिला जज हसनैन कुरैशी ने जिले के फरेंदा थाना क्षेत्र के फरेंदा बुर्जुग में सात वर्ष पहले चुनावी रंजिश को लेकर हुए मारपीट के मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त रामसेवक को दोषी पाए जाने पर पांच वर्ष के कारावास के साथ पांच हजार रूपये अर्थ दंड से दंडित किया।

फरेंदा थाना क्षेत्र फरेंदा बुजुर्ग निवासी मक्खन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि चार अगस्त 2011 को उसका पुत्र हरिओम दुकान से अपने घर जा रहा था कि रामसेवक ने चुनावी रंजिश के कारण अपने दरवाजे के सामने हरिओम को रोककर गाली देने लगा और लोहे की राड से सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे प्राण घातक चोट आई। शोर पर बहुत से लोग आ गए जिससे उसकी जान बची। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। विचरण के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता जयसिंह यादव व सहायक अधिवक्ता कमाल अहमद सिद्दीकी ने दर्जनों गवाहों को पेश कर सजा की मांग की। न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी पाए जाने पर यह सजा सुनाई।
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