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शादी अनुदान योजना के तहत लाभान्वित होंगे 300 लाभार्थी
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शादी अनुदान योजना से लाभान्वित होंगी 300 युवतियां
महराजगंज। शादी के अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली सहायता राशि का इंतजार करने वाले लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। शासन द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति के 200 तथा सामान्य वर्ग के 100 गरीब बालिकाओं को लाभान्वित कराने की व्यवस्था बनाई गई है। लाभार्थियों को लाभान्वित किए जाने को लेकर 60 लाख की धनराशि भी जारी कर दिया गया है।
समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी-विवाह अनुदान योजना के तहत बालिकाओं की शादी के लिए व्यक्तिगत आवेदकों को 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। इसे प्राप्त कर गरीब व्यक्ति न सिर्फ अपनी मुश्किलों को कम कर सकते हैं बल्कि शादी को भी बेहतर ढंग से संपन्न करा सकते हैं। अनुदान का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को शादी की तिथि से तीन माह पूर्व तथा तीन माह बाद तक एचटीटीपी शादी अनुदान डाट यूपीएसडीसी डाट जीओवी डाट इन पर आनलाइन आवेदन करना होता है। प्राप्त आवेदन के सत्यापन के उपरांत लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेजे जाने की व्यवस्था है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पांडेय ने बताया कि शादी अनुदान के रुप में विभाग को 60 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। अनुदान प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रथम आवक व प्रथम पावक के आधार पर लाभ दिया जाएगा।
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यह होनी चाहिए पात्रता
शादी अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने वाले परिवार की वार्षिक आय गरीबी की सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की वार्षिक आय 46080 रूपये और शहरी क्षेत्र के लोगों की वार्षिक आय 56460 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। विवाह हेतु किये जाने वाले आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और वर की आयु शादी के समय 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इस योजना के तहत एक परिवार से अधिकतम 2 लड़कियों को अनुदान देने की व्यवस्था है।
अभी तक 50 प्रतिशत लोगों ने किया आवेदन
व्यक्तिगत शादी अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए अभी तक महज 50 प्रतिशत लोगों ने ही आवेदन किया है। जिसके सत्यापन के उपरांत लाभर्थियों को लाभान्वित किया जाएगा।
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महराजगंज। शादी के अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली सहायता राशि का इंतजार करने वाले लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। शासन द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति के 200 तथा सामान्य वर्ग के 100 गरीब बालिकाओं को लाभान्वित कराने की व्यवस्था बनाई गई है। लाभार्थियों को लाभान्वित किए जाने को लेकर 60 लाख की धनराशि भी जारी कर दिया गया है।
समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी-विवाह अनुदान योजना के तहत बालिकाओं की शादी के लिए व्यक्तिगत आवेदकों को 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। इसे प्राप्त कर गरीब व्यक्ति न सिर्फ अपनी मुश्किलों को कम कर सकते हैं बल्कि शादी को भी बेहतर ढंग से संपन्न करा सकते हैं। अनुदान का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को शादी की तिथि से तीन माह पूर्व तथा तीन माह बाद तक एचटीटीपी शादी अनुदान डाट यूपीएसडीसी डाट जीओवी डाट इन पर आनलाइन आवेदन करना होता है। प्राप्त आवेदन के सत्यापन के उपरांत लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेजे जाने की व्यवस्था है।
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जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पांडेय ने बताया कि शादी अनुदान के रुप में विभाग को 60 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। अनुदान प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रथम आवक व प्रथम पावक के आधार पर लाभ दिया जाएगा।
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यह होनी चाहिए पात्रता
शादी अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने वाले परिवार की वार्षिक आय गरीबी की सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की वार्षिक आय 46080 रूपये और शहरी क्षेत्र के लोगों की वार्षिक आय 56460 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। विवाह हेतु किये जाने वाले आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और वर की आयु शादी के समय 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इस योजना के तहत एक परिवार से अधिकतम 2 लड़कियों को अनुदान देने की व्यवस्था है।
अभी तक 50 प्रतिशत लोगों ने किया आवेदन
व्यक्तिगत शादी अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए अभी तक महज 50 प्रतिशत लोगों ने ही आवेदन किया है। जिसके सत्यापन के उपरांत लाभर्थियों को लाभान्वित किया जाएगा।