फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   20 years imprisonment in gang rape

Maharajganj News: सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष का सश्रम कारावास

Tue, 10 Jan 2023 05:09 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महराजगंज।
संवाद न्यूज एजेंसी, महराजगंज। Published by: गोरखपुर ब्यूरो Updated Tue, 10 Jan 2023 05:09 PM IST
सार

महराजगंज जिले के परसामलिक थाना क्षेत्र के एक गांव में नौ वर्ष पूर्व हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह के न्यायालय ने आरोपी को बीस वर्ष सश्रम कारावास व दस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
20 years imprisonment in gang rape
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

महराजगंज जिले के परसामलिक थाना क्षेत्र के एक गांव में नौ वर्ष पूर्व हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह के न्यायालय ने आरोपी को बीस वर्ष सश्रम कारावास व दस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। विचारण के दौरान सहआरोपी को बाल अपचारी घोषित किया जा चुका है।

विज्ञापन


पीड़िता ने परसामलिक थाने में तहरीर दी थी कि दो जुलाई 2013 को 11 बजे थाना क्षेत्र के ग्राम असुरैना टोला मल्लूडिहवा के राणा प्रताप यादव एवं सदानंद यादव पहुंचे तथा उसके पति को पूछने लगे। उसने कहा कि पति घर पर नहीं हैं। यह सुन कर दोनों घर में घुस गए तथा छेड़खानी करने लगे। पुलिस ने मामले में छेड़खानी के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया।
विज्ञापन


विवेचना के दौरान दोनों आरोपियों के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म व मारपीट की धारा बढ़ाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक विजय नरायन सिंह ने नौ गवाहों तथा दस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सजा की मांग की। विशेष न्यायाधीश के न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर बीस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed