फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   20 thousand cases of clear goals

20 हजार मुकदमे निपटाने का लक्ष्य

Wed, 09 Dec 2015 12:26 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो /महराजगंज
अमर उजाला ब्यूरो /महराजगंज Updated Wed, 09 Dec 2015 12:26 AM IST
विज्ञापन
 शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में जिले से करीब बीस हजार मुकदमों का निस्तारण का लक्ष्य है। इसमें प्राथमिकता के आधार पर वूद्ध जनों के मामले निस्तारित किए जाएंगे।
विज्ञापन


मंगलवार को एडीआर भवन में अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम व नोडल अधिकारी गोविन्द बल्लभ शर्मा ने पत्रकारों को यह जानकारी दी है। बताया है कि निस्तारित किए जाने वाले सभी मुकदमों को चिह्नित किया जा चुका है। इस संबंध में सभी पक्षकारों को नोटिस भी भेजी जा चुकी है।
विज्ञापन


 जनपद न्यायाधीश शशिकांत पांडेय के निर्देश पर लोक अदालत में 70 साल से अधिक आयु के लोगों के मुकदमे निस्तारित करने का प्रयास किया जाएगा। ताकि उनको इस उम्र में न्यायालय का चक्कर न काटना पड़े।
विज्ञापन
विज्ञापन


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दिवाकर द्विवेदी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, पूर्वांचल बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ बड़ौदा व केनरा बैंक के ऋण की वसूली से संबंधित मामलों का अधिकाधिक निस्तारण प्री-लिटिगेशन स्तर पर करने का प्रयास किया जाएगा।


 जिसके लिए लगभग बारह हजार मामलों का चिह्नांकन किया गया है। पिछली बार लोक अदालत में कुल 11677 मामलों का निस्तारण किया गया था। कहा कि मोटर दुर्घटना, बैंक, नगरपालिका, बिजली समेत अन्य मामलों में एक दिन पहले तक प्रार्थना पत्र दिए जा सकते हैं। पत्रकार वार्ता के समय अपर जनपद न्यायाधीश संजय डे, अपन जनपद न्यायाधीश देवेंद्र सिंह व योगेंद्र राम गुप्ता भी उपस्थित थे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed