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घरेलू हिंसा विरोधी कानून पीड़ित महिलाओं के मददगार

Thu, 28 Mar 2019 10:47 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 28 Mar 2019 10:47 PM IST
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घरेलू हिंसा विरोधी कानून पीडित महिलाओं के मददगार

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सहें नहीं, घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएं
- निचलौल के सेक्रेड हार्ट स्कूल में अपराजिता मुहिम के तहत कानून की पाठशाला आयोजित

अमर उजाला ब्यूरो
महराजगंज। निचलौल कस्बे के सेक्रेड हार्ट स्कूल में बृहस्पतिवार को अमर उजाला फाउंडेशन के अभियान अपराजिता के तहत कानून की पाठशाला आयोजित हुई। इसमें छात्राओं को विधिक जानकारी दी गई।

मुख्य अतिथि इंस्पेक्टर निचलौल गजेंद्र राय ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम का मकसद घर में उत्पीड़न झेल रहीं महिलाओं को राहत पहुंचाना है। कहा कि देश में 70 फीसदी महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं। पत्नी या फिर बिना विवाह किसी पुरुष के साथ रह रही महिला मारपीट, यौन शोषण, आर्थिक शोषण अथवा अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल पर इस कानून के तहत शिकायत दर्ज करा सकती हैं। महिलाओं को घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता विजय कुमार तिवारी ने कहा कि घरेलू हिंसा के मामले में महिला द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को आधार माना जाता है, क्योंकि अदालत का मानना है कि घर के अंदर हिंसा का साक्ष्य मिलना मुश्किल होता है। उन्होंने बताय कि किसी महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। खास मामले में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही यह संभव है। तहसील बार एसोसिएशन के मंत्री नवीन मिश्रा ने कहा कि जब तक महिलाओं को कानून की जानकारी नहीं होगी वे न तो खुद इसका लाभ ले सकेंगी और न दूसरों को दिला सकेंगी। अधिवक्ता गजेंद्र मिश्रा ने कहा कि देश के हर नागरिक को कानून का पालन करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में नारी के सम्मान की रक्षा की शपथ दिलाई गई। इस दौरान प्रबंधक जीएन तिवारी, प्रधानाचार्य एससी सांत्रा, आनंद त्रिपाठी, प्रदीप पांडेय, अभिषेक मिश्रा, मिनाक्षी त्रिपाठी, सर्वेश, रिंका कसौधन, जुही पटेल, सुनीता भट्ट, ऋषि श्रीवास्तव, जीएन गुप्ता आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन रवि प्रताप सिंह ने किया।
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होने चाहिए ऐसे कार्यक्रम
- छात्रा अंकिता पांडेय ने कहा कि विशेषज्ञों ने विस्तारपूर्वक विधिक जानकारी दी। समय-समय पर ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए।
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पाठशाला से संशय दूर हुआ
- छात्रा वैष्णवी वर्मा ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानून की जानकारी मिली। ये बातें जिंदगीभर काम आएंगी।
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होनी चाहिए कानून की जानकारी
- छात्रा समीक्षा ने कहा कि जानकारी के अभाव में कई बार परेशानी झेलनी पड़ती है। सभी को कानून की जानकारी होनी चाहिए।
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महत्वपूर्ण जानकारी मिली
- छात्रा साहिना परवीन ने कहा कि अपराजिता मुहिम महिलाओं के लिए वरदान है। कार्यक्रम में महिला सुरक्षा संबंधी कानून की जानकारी मिली।
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