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सशर्त शुरु हो सकेगी औद्यौगिक इकाईयां

Sat, 02 May 2020 01:30 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 02 May 2020 01:30 AM IST
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With candition start factory
ललितपुर। लॉकडाउन से बंद हुई औद्योगिक इकाइयों से रोजगार खो चुके मजदूरों के लिए राहत मिल सकेगी। अब 11 प्रकार की इकाइयों को शासन ने संचालित करने के लिए हरी झंडी दे दी है। यह जिलाधिकारी से अनुमति के बाद शुरू हो सकेंगी।
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कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन किया गया है, इससे औद्योगिक इकाइयां बंद होने से इनमें कार्य करने वाले मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। उनके सामने आर्थिक संकट आ गया है। ऐसे में शासन ने कुछ शर्तों के आधार पर इकाइयों को चालू करने के निर्देश दिए हैं।
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जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में औद्योगिक इकाई संचालकों की बैठक र्हुइं। इसमें दस उद्यमी शामिल हुए। इनमें पांच इकाई संचालकों ने सरकार की शर्तों के अनुसार संचालित करने के लिए आवेदन किया। इसके अलावा अन्य संचालक इकाई संचालन के लिए आवेदन पत्र प्राप्त कर विचार कर रहे हैं। हालांकि, इकाई संचालकों के आवेदन को जिलाधिकारी की संस्तुति के बाद ही अनुमति दी जाएगी। अनुमति मिलने के बाद 50 फीसदी मजदूरों के हाथों को काम मिल सकेगा।
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जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र उपायुक्त एस के सूर्यवंशी ने कहा कि सरकार ने 11 प्रकार के उद्योगों को सशर्त संचालन की छूट दी है, इसमें खाद्य प्रसंस्करण, राइस मिल, बेकरी उद्योग, आर ओ वाटर, अंडा उत्पादन, गन्ना मिल व ईंट - भट्टा आदि शामिल है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों को भी श्रमिकों की सुरक्षा के उपाय पूर्ण किए जाने पर अनुमति मिल सकेगी। पूर्व से संचालित अति आवश्यक सेवाओं में दाल मिल, आटा मिल व तेल मिल उद्योगों को संचालन के लिए निर्धारित सभी शर्तों का पालन करना होगा।

उन्होंने बताया कि इकाई संचालित होने से पूर्व इकाई को सैनिटाइज कराना होगा। मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। औद्योगिक इकाइयों के मजदूरों को इकाई परिसर में ही निवास करना होगा। सिर्फ 50 फ़ीसदी मजदूरों से काम लिया जाएगा। श्रमिकों के लिए मास्क, हाथ धोने के लिए साबुन, पेयजल की व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। मजदूर के बीमार होने पर इकाई संचालक द्वारा तत्काल सीएमओ व उन्हें सूचना देनी होगी।
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