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Lalitpur News: कुल्हाड़ी से हमला कर जान से मारने को धमकाने में दो आरोपी दोषी करार

Thu, 23 Apr 2026 11:44 PM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 23 Apr 2026 11:44 PM IST
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Two accused found guilty of threatening to kill with an axe
- तालबेहट क्षेत्र के ग्राम ककड़ारी का साढ़े आठ वर्ष पुराना मामला
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) विकास कुमार की अदालत ने कोतवाली तालबेहट अंतर्गत ग्राम ककड़ाड़ी में साढ़े आठ वर्ष पुराने कुल्हाड़ी से हमला कर घायल करने के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है।

कोतवाली तालबेहट के ग्राम ककड़ारी निवासी महिला सूरज ने साढ़े आठ वर्ष पहले कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि वह पांच नवंबर 2017 को वह अपनी भूमि पर अपना आवास बनवा रही थी। तभी विपक्षी भग्गू एवं मलखान ने सुबह जाति सूचक गालियां दीं। जब उसने मना किया तो दोनों ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका पति और बेटी बचाने आई तो विपक्षियों ने उन्हें भी लाठियों से मारा। महिला की तहरीर के आधार पर तालबेहट पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई और जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किए। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। अब अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने उक्त मामले में दोनों अभियुक्तों को दोष सिद्ध पाया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता क्राइम संजीव कुमार लिटौलिया ने बताया कि इस मामले में सजा के बिंदु पर न्यायालय में तीस अप्रैल को सुनवाई की जाएगी।
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