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कार्यालयों में तंबाकू खाते पाए जाने पर होगा जुर्माना

Mon, 01 Mar 2021 02:07 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 01 Mar 2021 02:07 AM IST
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tobbaco  prohibition in goverment office
पुलिस लाइन में सभागार में प्रशिक्षण शिविर में मौजूद पुलिस अधीक्षक व अन्य - फोटो : LALITPUR
ललितपुर। रविवार को पुलिस लाइन में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण पुलिस अधीक्षक अध्यक्षता में किया गया। इसमें पुलिस अधीक्षक ने सभी कार्यालयों में तंबाकू अधिनियम का पालन कराए जाने व उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए। प्रशिक्षण में डॉ. रुद्रप्रताप सिंह बुंदेला ने तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानकारी देकर कोटपा 2003 का उचित क्रियान्वयन कराये जाने के लिए कहा गया। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू का सेवन करते हुए पाए जाने पर कोटपा 2003 के अंतर्गत संबंधित उल्लंघन कर्ता से 200 रुपये का जुर्माना वसूला जाए। सामाजिक कार्यकर्ता संजय त्रिपाठी ने संबंधित धाराओं के बारे में जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते इंर्फोसमेंट स्क्वायड गठित कर जिले के सभी कार्यालयों में कोटपा का पालन कराया जाए। उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूला जाए। उन्होंने कहा कि सभी को तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया गया। इस दौरान पवन कुमार आदि पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे।
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