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Lalitpur News: मारपीट के मामले में तीन आरोपी दोषी करार, सजा पर सुनवाई 13 को

Tue, 11 Nov 2025 01:51 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 11 Nov 2025 01:51 AM IST
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Three accused found guilty in assault case; sentencing hearing on the 13th.
ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार की कोर्ट ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजा की सुनवाई की तारीख 13 नवंबर निर्धारित की गई है।
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थाना तालबेहट के ग्राम कड़ेसरा बांसी निवासी खुशीराम बरार ने 11 सितंबर 2016 को पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया था। बताया कि वह सुबह 10:30 बजे घर से कुआं पर जा रहा था। तभी रास्ते में गांव के ही नरेंद्र सिंह, पप्पू यादव, लल्ला यादव गालियां देने लगे, जब उसने विरोध किया तो सभी मिलकर मारपीट करने लगे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर विवेचना की। आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। साक्ष्यों व गवाहों को सुनने के बाद न्यायालय ने तीनों आरोपियों पर दोष सिद्ध कर दिया है। संवाद
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