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Lalitpur News: पति की हत्या करने में पत्नी और उसका प्रेमी दोषी

Fri, 09 Jan 2026 01:53 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 09 Jan 2026 01:53 AM IST
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The wife and her lover are guilty of murdering the husband.

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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र विशेष/न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) नवनीत कुमार भारती की अदालत ने पांच वर्ष पुराने मामले में पति की हत्या करने के मामले में पत्नी और उसके पति को दोष सिद्ध पाया है। अब न्यायालय इस मामले में दंड के प्रश्न पर 13 जनवरी को सुनवाई करते हुए सजा सुनाएगी।
कोतवाली अंतर्गत गल्ला मंडी काशीराम आवास काॅलोनी निवासी शुभम खरे पुत्र जगदंबा प्रसाद खरे ने पांच वर्ष पहले 15 दिसंबर 2020 को कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि उसके मामा मनोज निगम (38) पुत्र रामबाबू निगम हैं, जो अपनी पत्नी दीपमाला के साथ सिद्धन काशीराम आवास कॉलोनी में ब्लॉक नंबर 22 में रहते थे। उसे जानकारी मिली कि मनोज की लाश बुढ़वा नहर के पास पड़ी मिली है। उसने तुरंत अपनी मां मोहनी एवं अपने भाई पवन व अन्य आस पड़ोस के लोगों काे सूचना दी। तब वह अन्य लोगों के साथ बुढ़वार नहर माइनर के पास देखा कि उसके मामा की किसी धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर हत्या कर दी गई है। उसके मामा को मारकर यहां फेंका गया है।
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कोतवाली पुलिस ने उक्त मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। विवेचना के दौरान ग्राम बुढ़वार, हाल सिद्धन के पास निवासी जयराम सेन पुत्र कमल सेन का नाम प्रकाश में आया। उसकी गिरफ्तारी होने पर उसके मृतक की पत्नी दीपमाला से कंपट फैक्टरी में काम करने के दौरान शारीरिक प्रेम संबंध हो गए थे और इसकी जानकारी महिला के पति को हो गई थी। इसके कारण उसने दीपमाला से मिलकर आपराधिक षड़यंत्र करके मनोज की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर आलाकत्ल और रक्त रंजित शॉल बरामद कर लिए थे और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और 31 जनवरी 2021 को कोतवाली पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए थे। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। अब बृहस्पतिवार को उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने दोनों अपराधियों महिला व उसके प्रेमी को हत्या के अपराध में दोष सिद्ध करार दिया है।
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विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि अभियुक्त जयराम सेन जिला कारागार से जेरे हिरासत न्यायालय में पेश हुआ। जबकि अभियुक्ता दीपमाला जमानत पर है और उसे भी उपस्थित होने पर न्यायिक हिरासत में लिया गया। अब इस मामले में न्यायालय द्वारा दंड के प्रश्न पर सुनवाई 13 जनवरी को होगी।
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