फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   The man who pulled the Mangalsutra from the neck of a woman was sentenced to five years' imprisonment.

Lalitpur News: महिला के गले से मंगलसूत्र खींचकर ले जाने वाले को पांच साल की सजा

Sun, 07 Jul 2024 02:14 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 07 Jul 2024 02:14 AM IST
विज्ञापन
The man who pulled the Mangalsutra from the neck of a woman was sentenced to five years' imprisonment.
ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील सिंह ने झांसी खजुराहो पैसेंजर ट्रेन में महिला के गले से मंगलसूत्र खींचकर ले जाने वाले को पांच साल की सजा और आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
विज्ञापन

सहायक शासकीय अधिवक्ता राकेश तिवारी ने बताया कि थाना जखौरा अंतर्गत मोहल्ला डूमरा निवासी राजेंद्र कुमार ने जीआरपी पुलिस को 27 अगस्त 2018 को तहरीर दी थी। उनका कहना था कि झां-खजुराहो पैसेंजर ट्रेन से वह पत्नी संगीता के साथ रेलवे स्टेशन जखौरा से ललितपुर जा रहे थे। ट्रेन दैलवारा स्टेशन से ललितपुर की ओर रवाना हुई। तभी एक युवक जो पहले से ट्रेन में बैठा था, उसने झपट्टा मारकर मंगलसूत्र खींच लिया और ट्रेन से कूद गया। जीआरपी ने अज्ञात युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। जीआरपी थाना जखौरा अंतर्गत ग्राम बिरौरा निवासी करतार सिंह को गिरफ्तार किया। उसके पास से महिला का मंगलसूत्र बरामद हुआ। साक्ष्यों और गवाहों को सुनने, अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर न्यायाधीश ने अभियुक्त करतार को पांच साल की सजा और आठ हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा का फैसला सुनाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed