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Lalitpur News: पिता के हत्यारे बेटे को सात साल की सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। थाना जखौरा अंतर्गत ग्राम कारी पहाड़ी निवासी युवक ने पिता को लाठी-डंडों से मारा था, इससे पिता की मौत हो गई थी। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गुलाब सिंह ने अभियुक्त को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अपर शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सविता ने बताया कि थाना जखौरा अंतर्गत ग्राम कारी पहाड़ी निवासी मुन्नी पत्नी गेंदालाल ने पुलिस को 08 मार्च 2022 को तहरीर दी। बताया कि सुबह उसका छोटा बेटा कमलेश नशा करता है, उसने सुबह पिता से शराब का पैसा मांगते हुए झगड़ा किया। जब उसने लड़के को मना किया, तो उसे भी एक चांटा मार दिया। वह इसकी शिकायत करने बांसी चौकी आई। शाम को पांच बजे घर पहुंची तो उसके पति घायल अवस्था में पड़े थे। पूछने पर पति ने बताया कि कमलेश ने उसको लाठी डंडों से मारा है। पड़ोसियों ने बीच बचाव किया तो उन लोगों के साथ भी गाली गलौज की। इससे पहले कि वह अपने पति को अस्पताल ले जाती, उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने कमलेश के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। गवाहों व सबूतों को सुनने के पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को सात साल की सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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ललितपुर। थाना जखौरा अंतर्गत ग्राम कारी पहाड़ी निवासी युवक ने पिता को लाठी-डंडों से मारा था, इससे पिता की मौत हो गई थी। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गुलाब सिंह ने अभियुक्त को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अपर शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सविता ने बताया कि थाना जखौरा अंतर्गत ग्राम कारी पहाड़ी निवासी मुन्नी पत्नी गेंदालाल ने पुलिस को 08 मार्च 2022 को तहरीर दी। बताया कि सुबह उसका छोटा बेटा कमलेश नशा करता है, उसने सुबह पिता से शराब का पैसा मांगते हुए झगड़ा किया। जब उसने लड़के को मना किया, तो उसे भी एक चांटा मार दिया। वह इसकी शिकायत करने बांसी चौकी आई। शाम को पांच बजे घर पहुंची तो उसके पति घायल अवस्था में पड़े थे। पूछने पर पति ने बताया कि कमलेश ने उसको लाठी डंडों से मारा है। पड़ोसियों ने बीच बचाव किया तो उन लोगों के साथ भी गाली गलौज की। इससे पहले कि वह अपने पति को अस्पताल ले जाती, उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने कमलेश के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। गवाहों व सबूतों को सुनने के पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को सात साल की सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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