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एयरपोर्ट: भूमि अधिग्रहण की धीमी प्रगति पर तहसीलदार को चेतावनी

Sun, 14 Aug 2022 01:51 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 14 Aug 2022 01:51 AM IST
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rastriye lok adalat
ललितपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश चंद्रोदय कुमार की अध्यक्षता एवं अपर जिला जज (प्रथम)/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत गुलाब सिंह एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव विनीता सिंह की देखरेख में शनिवार को जनपद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें सुलह समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार के कुल 20,308 वादों का निस्तारण किया गया। साथ ही 2,79,07,919 रुपये की समझौता धनराशि का निर्धारण किया गया।
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राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला जज चंद्रोदय कुमार द्वारा 04 वाद निस्तारित कर 58173 रुपये की समझौता राशि का निर्धारण किया गया। अपर जिला जज गुलाब सिंह द्वारा 02 वाद निस्तारित कर 22000 रुपये, अपर जिला जज (एससी/एसटी एक्ट) बाबर खां द्वारा 02 वाद निस्तारित कर 2000 रुपये, अपर जिला जज (ईसीएक्ट) लोकेश कुमार द्वारा 54 वाद निस्तारित कर 21000 रुपये की समझौता धनराशि एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मेराज अहमद द्वारा 813 वाद निस्तारित कर 2,27,800 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। वहीं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) हरीश कुमार द्वारा 18 वाद, सिविल जज(सीनियर डिवीजन-एफटीसी) अक्षयदीप यादव द्वारा 302 वाद निस्तारित कर 12580 रुपये, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) रंजीत कुमार द्वारा 164 वाद निस्तारित कर 2,18, 230 रुपये, अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) सुरेखा सिंह द्वारा 16 वाद निस्तारित कर 3900 रुपये, सिविल जज (जूनियर डिवीजन-एफटीसी) गरिमा सक्सेना द्वारा 132 वाद निस्तारित कर 7,38,400 रुपये, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट बहादुर सिंह द्वारा 33 वाद निस्तारित कर 1112838 रुपये और भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा टेलीफोन से संबंधित 167 वाद निस्तारित कर 60,448 रुपये की समझौता धनराशि का निर्धारण किया गया।
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जिला मुख्यालय पर आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न बैंकों के 245 वादों का निस्तारित कर 2,01,23,514 रुपये की समझौता राशि का निर्धारण किया गया। प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय महेश नौटियाल द्वारा पारिवारिक वाद से संबंधित 130 वाद निस्तारित किए गए। पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण शमशुल हक द्वारा मोटर दुर्घटना से संबंधित 50 वाद निस्तारित कर 46,20,000 रुपये का प्रतिकर दिलाया गया।जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा 05 वाद निस्तारित कर 144141 रुपये की समझौता राशि का निर्धारण किया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महरौनी सौरव सिंह द्वारा 226 वाद निस्तारित कर 203030 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया एवं सिविल जज (जूनियर डिवीजन) सौरभ मंडलोई महरौनी द्वारा 118 वाद निस्तारित कर 12675 रुपये की समझौता धनराशि का निर्धारण किया गया। जिलाधिकारी ललितपुर एवं उनके अधीन न्यायालयों/विभागों द्वारा 17522 वादों का निस्तारण किया गया।
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