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फार्मासिस्ट खोल सकेंगे क्लीनिक
ब्यूराे/अमर उजाला
Updated Mon, 05 Oct 2015 01:15 AM IST
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ललितपुर। अब फार्मासिस्ट भी चिकित्सकों की तरह से अपने क्लीनिक खोल सकेंगे। केंद्र सरकार ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। आदेश पारित होने पर रविवार को बुंदेलखंड फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने हर्ष जताया है।
एसोसिएशन की बैठक में वक्ताओं ने कहा कि न्यू फार्मेसी रेग्यूलेशन एक्ट- 2015 लागू होने से बेरोजगार फार्मासिस्टों को क्लीनिक खोलने का अवसर मिलेगा और इससे उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। झोलाछाप डाक्टरों पर भी लगाम कसेगी। बैठक में फार्मासिस्टों ने निर्णय लिया कि यदि अधिकारी फार्मेसी एक्ट, ड्रग और कॉस्मेटिक्स एक्ट का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो जिले के फार्मासिस्ट आंदोलन करेंगे। इस मौके पर डा. राज विश्वकर्मा, डा. शैलेंद्र साहू, डा. दीपक लोहिया, डा. आकाश पुरोहित, डा. कैलाश नारायण, डा. अरशद मंसूरी, डा. आशीष उपस्थित रहे।
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एसोसिएशन की बैठक में वक्ताओं ने कहा कि न्यू फार्मेसी रेग्यूलेशन एक्ट- 2015 लागू होने से बेरोजगार फार्मासिस्टों को क्लीनिक खोलने का अवसर मिलेगा और इससे उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। झोलाछाप डाक्टरों पर भी लगाम कसेगी। बैठक में फार्मासिस्टों ने निर्णय लिया कि यदि अधिकारी फार्मेसी एक्ट, ड्रग और कॉस्मेटिक्स एक्ट का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो जिले के फार्मासिस्ट आंदोलन करेंगे। इस मौके पर डा. राज विश्वकर्मा, डा. शैलेंद्र साहू, डा. दीपक लोहिया, डा. आकाश पुरोहित, डा. कैलाश नारायण, डा. अरशद मंसूरी, डा. आशीष उपस्थित रहे।
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