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कीटनाशक का सैंपल फेल, फुटकर थोक विक्रेता और फर्म पर मुकदमा

Sat, 16 Jan 2021 01:11 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 16 Jan 2021 01:11 AM IST
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pesticide sample failed, case booked
ललितपुर। प्रयोगशाला परीक्षण में कीटनाशक अमानक पाए जाने पर फुटकर व थोक विक्रेता समेत फर्म के खिलाफ डीएम के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी ने न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया है। कीटनाशी निरीक्षक/जिला कृषि रक्षा अधिकारी गौरव यादव एवं वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला कृषि रक्षा अधिकारी कुलदीप सिंह कुशवाहा ने 29 अक्टूबर को मां कृषि बीज भंडार इलाइट के मालिक राहुल बवेले पुत्र राजेश बवेले के यहां से मोनोक्रोटोफॉस रसायन का नमूना लेकर राजकीय उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला लखनऊ भेेज दिया था, जहां पर विश्लेषक ने रसायन का परीक्षण कर क्रियाशील तत्व अमानक घोषित किया। जिला कृषि अधिकारी गौरव यादव ने जिलाधिकारी की अनुमति प्राप्त कर मां कृषि बीज भंडार इलाइट के स्वामी राहुल बवेले पुत्र राजेश बवेले एवं थोक विक्रेता किसान मित्र इलाइट चौराहा के मालिक रविरतन जैन पुत्र रतनचंद्र एवं निर्माता फर्म के रीजनल मैनेजर यूपीएल लि. मुंबई के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम तहत अमानक रसायनों के व्यापार करने पर अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर कर किया गया है।
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