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अवैध होर्डिंग लगाकर लाखों कमा रहीं एजेंसियां, नगर पालिका झेल रही 28 लाख का नुकसान

Mon, 06 Jun 2022 01:33 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 06 Jun 2022 01:33 AM IST
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nagar palika ko naukshan
कचहरी चौराहे पर लगे होडिंग - फोटो : LALITPUR
ललितपुर। शहर में जगह-जगह अवैध होर्डिंग से सड़क व चौराहे पटे पड़े हुए हैं। कई जगहों पर तो होर्डिंग अतिक्रमण कर लगाए गए हैं। इनसे कई सरकारी कार्यालय और चौराहे तक ढक गए हैं। हालात यह हैं कि नगर पालिका को बीते साढ़े चार साल से विज्ञापन शुल्क मिला नहीं है। न्यायालय में मामला चलने से हर साल पालिका को सात लाख रुपये का नुकसान हो रहा है। कुल मिलाकर अब तक पालिका को करीब 28 लाख से अधिक का नुकसान हो चुका है। मगर शहर में लगे होर्डिंग से एजेंसी लाखों की कमाई की जा रही है। मगर पालिका की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
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नगर पालिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां शुरू हो गईं हैं। शहर में बैनर पोस्टरों से सड़कें व चौराहा पटे पड़े हैं। कई सरकारी कार्यालय भी ढक गए हैं। बैनर में नेताओं की फोटो देखकर जिम्मेदार कार्रवाई नहीं कर रहे। शहर में कलक्ट्रेट चौराहा, वर्णी चौराहा, लोक निर्माण विभाग के कार्यालय के सामने, तुवन चौराहा, कंपनी बाग के सामने, कपूर्री ठाकुर चौराहा, अभिलाषा पेट्रोलपंप के सामने सड़कों पर होर्डिंग ही होर्डिंग नजर आ रहे हैं। हालत यह है कि कई चौराहों को देखकर पहचान तक नहीं कर पाते हैं। इसके बाद भी इन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है।
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हर साल मिलते थे सात लाख
शहर में होर्डिंग लगाने पर नगर पालिका परिषद को शुल्क अदा करना होता है। इसके लिए नगर पालिका द्वारा टेंडर किया जाता है। इसके बाद अनुबंधित फर्म शहर में तय स्थानों पर हार्डिंग व बैनर लगाती हैं। इससे प्रतिवर्ष नगर पालिका को अच्छा खासा लगभग सात लाख से अधिक शुल्क मिलता था, लेकिन बीते चार वर्ष पूर्व दाम बढ़ाए जाने पर मामला न्यायालय में चल रहा है। इससे पालिका को चार वर्ष से होर्डिंग का पैसा तक नहीं मिल पाया है।
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अब पैसा जमा न करने पर उखाड़े जाएंगे होर्डिंग बैनर
नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी निहालचंद्र ने बताया कि दाम बढ़ने का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन अधिकृत फर्म संचालकों को नगर पालिका परिषद में चार वर्ष में लगाए गए होर्डिंग बैनर का पैसा जमा करना होगा। जमा न करने की स्थिति में होर्डिंग व पोस्टरों को उखाड़कर जब्त किया जाएगा। उन्होंने अधिकृत फर्म संचालकों से पुराने पैसे जमा करने के निर्देेश दिए हैं।

यह हैं होर्डिंग लगाने के नियम
- सड़क पटरी पर कोई भी होर्डिंग नहीं लगाई जाएं
- जहां पर होर्डिंग लगाने की अनुमति हो, वहां पर चौराहा से 50 मीटर दूर
- नो वेंडिंग जोन में कोई भी होर्डिंग न लगाई जाए
- एनओसी के बगैर घरों की छतों पर भी होर्डिंग नहीं लगाई जाएं
नगर में तय स्थानों पर होर्डिंग लगवाई जाएंगी। इसके अलावा लगे होर्डिंगों को हटावाया जाएगा। चौराहा व नो वेेंडिंग जोन में लगे बैनर हटवाए जाएंगे। इनका संबंधित फर्मों द्वारा शुल्क न देने पर होर्डिंग हटाकर जब्त किया जाएगा।
- निहालचंद्र, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद
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