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कानूनी सहायता हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार: एडीजे

Tue, 19 Mar 2024 01:12 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 19 Mar 2024 01:12 AM IST
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Legal aid is a fundamental right of every person: ADJ
संवाद न्यूज एजेंसी
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ललितपुर। जनपद न्यायाधीश चंद्रोदय कुमार के निर्देश पर अपर जिला जज व विधिक प्राधिकरण के सचिव कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में नेहरू महाविद्यालय में शिविर का आयोजन किया गया। निशुल्क विधिक सहायता व साक्षरता के बारे में जानकारी दी गई।

प्राधिकरण के सचिव ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 39 ए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की बात करता है। इसके तहत आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित नहीं किया जा सकता। कानूनी सहायता हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। पैनल अधिवक्ता पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि गरीब, निर्बल, असहाय, महिलाओं, बच्चों, बंदियों, वृद्धजन आदि को विधिक रूप से सक्षम बनाने के लिए नौ नवंबर 1987 को विधिक सेवा अधिनियम लागू किया गया। इसके लिए प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसीलों में तहसील विधिक सेवा समिति की स्थापना की गई है। नेहरू महाविद्यालय के प्रबंध समिति के उपमंत्री अधिवक्ता हरदयाल सिंह लोधी, प्राचार्य राकेश नारायण द्विवेदी, प्रोफेसर ओमप्रकाश शास्त्री, डॉ पंकज शर्मा, रोहित राठौर आदि मौजूद रहे।
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