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नाबालिग वाहन चलाएंगे तो पापा जुर्माना चुकाएंगे
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नाबालिग वाहन चलाएंगे तो पापा जुर्माना चुकाएंगे
ललितपुर। रविवार एक सितंबर से मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 लागू हो गया है। अब यातायात नियमों को तोड़ने पर अधिक जुर्माना देना होगा। दो पहिया वाहन पर बैठकर यात्रा करने वाले को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। नाबालिग वाहन चलाते पकड़े जाने पर उनके पिता को जुर्माना का भुगतान करना पड़ेगा।
शासन ने सड़कों पर हो रहीं दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए मोटरयान अधिनियम में संशोधन किया गया है। इन नए नियमों को एक सितंबर से लागू कर दिया गया है। नए नियमों के लागू होने से पूरे राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस कहीं पर भी बनवाया जा सकेगा। इससे अब लाइसेंस के लिए किसी अभ्यर्थी को गृह जनपद से आवेदन करने समस्या से छुटकारा मिल गया है। 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण पांच वर्ष के लिए किया जाएगा।
दो पहिया वाहन सवारों की सुरक्षा के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। अब बाइक पर बैठने वाले को भी हेलमेट लगाना होगा। इसमें चार वर्ष से अधिक की आयु के बच्चों को हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों की अनदेखी करने वालों से एक हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को कार में सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य होगा। सीट बेल्ट न बांधने पर एक हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
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तय की गई जुर्माना राशि
- बगैर लाइसेंस या नाबालिग के गाड़ी चलाने पर पांच हजार रुपये।
-निलंबित लाइसेंस अवधि में गाड़ी चलाने पर दस हजार रुपये।
-शराब पीकर वाहन चलाने पर 15 हजार रुपये।
- अनफिट वाहन पर पांच हजार से दस हजार रुपये।
- इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं देने पर दस हजार रुपये।
- वाहन को मोडीफाई करके चलाने पर पांच हजार से एक लाख रुपये।
- बगैर सीट बेल्ट कार चलाने पर तीन माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। इस अवधि में दोबारा कार चलाते मिलने पर दस हजार रुपये।
- बगैर ड्राइविंग लाइसेंस पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये।
- गलत नंबर प्लेट पाए जाने पर पांच सौ रुपये।
- बीमा नहीं होने पर दो हजार रुपये।
- प्रदूषण सर्टिफिकेट न होने पर पांच हजार रुपये।
एक सितंबर से मोटर अधिनियम के नए नियम लागू हो गए हैं। इनके लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा और नियमों का पालन कराया जाएगा।
- आशुतोष मिश्रा, यातायात प्रभारी
नए नियमों का पालन कराया जाएगा। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
- विवेक कुमार शुक्ला, सहायक परिवहन अधिकारी
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ललितपुर। रविवार एक सितंबर से मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 लागू हो गया है। अब यातायात नियमों को तोड़ने पर अधिक जुर्माना देना होगा। दो पहिया वाहन पर बैठकर यात्रा करने वाले को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। नाबालिग वाहन चलाते पकड़े जाने पर उनके पिता को जुर्माना का भुगतान करना पड़ेगा।
शासन ने सड़कों पर हो रहीं दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए मोटरयान अधिनियम में संशोधन किया गया है। इन नए नियमों को एक सितंबर से लागू कर दिया गया है। नए नियमों के लागू होने से पूरे राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस कहीं पर भी बनवाया जा सकेगा। इससे अब लाइसेंस के लिए किसी अभ्यर्थी को गृह जनपद से आवेदन करने समस्या से छुटकारा मिल गया है। 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण पांच वर्ष के लिए किया जाएगा।
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दो पहिया वाहन सवारों की सुरक्षा के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। अब बाइक पर बैठने वाले को भी हेलमेट लगाना होगा। इसमें चार वर्ष से अधिक की आयु के बच्चों को हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों की अनदेखी करने वालों से एक हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को कार में सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य होगा। सीट बेल्ट न बांधने पर एक हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
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तय की गई जुर्माना राशि
- बगैर लाइसेंस या नाबालिग के गाड़ी चलाने पर पांच हजार रुपये।
-निलंबित लाइसेंस अवधि में गाड़ी चलाने पर दस हजार रुपये।
-शराब पीकर वाहन चलाने पर 15 हजार रुपये।
- अनफिट वाहन पर पांच हजार से दस हजार रुपये।
- इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं देने पर दस हजार रुपये।
- वाहन को मोडीफाई करके चलाने पर पांच हजार से एक लाख रुपये।
- बगैर सीट बेल्ट कार चलाने पर तीन माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। इस अवधि में दोबारा कार चलाते मिलने पर दस हजार रुपये।
- बगैर ड्राइविंग लाइसेंस पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये।
- गलत नंबर प्लेट पाए जाने पर पांच सौ रुपये।
- बीमा नहीं होने पर दो हजार रुपये।
- प्रदूषण सर्टिफिकेट न होने पर पांच हजार रुपये।
एक सितंबर से मोटर अधिनियम के नए नियम लागू हो गए हैं। इनके लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा और नियमों का पालन कराया जाएगा।
- आशुतोष मिश्रा, यातायात प्रभारी
नए नियमों का पालन कराया जाएगा। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
- विवेक कुमार शुक्ला, सहायक परिवहन अधिकारी