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Lalitpur News: युवक के साथ मारपीट में चार को तीन-तीन वर्ष की सजा

Tue, 13 Dec 2022 09:57 PM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Dec 2022 09:57 PM IST
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Four sentenced to three years each for assaulting a youth
ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) बाबर खान की अदालत ने थाना नाराहट क्षेत्र के ग्राम गौना में पानी के छींटे पड़ने के विवाद में दलित युवक के साथ मारपीट के मामले चार अभियुक्तों को दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार लिटौरिया ने जानकारी दी कि तेरह वर्ष पहले ग्राम गौना निवासी रामबाबू वाल्मीकि पुत्र बारे लाल ने थाना नाराहट में तहरीर देकर बताया था कि चार अगस्त 2009 को उसकी मां का देहांत हो गया था और उसके अगले दिन उसकी मां का अंतिम संस्कार किया गया था, जिसमें परिजनों के साथ अन्य रिश्तेदार भी शामिल हुए थे।
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अंतिम संस्कार के बाद सभी रिश्तेदार बाहर चबूतरे पर बैठे हाथ पैर धो रहे थे। तभी गांव के ही जीतू राजा पुत्र राजा जू ठाकुर, फूलसिंह पुत्र मौन लाल कुशवाहा, कल्लू कुशवाहा पुत्र बसंते कुशवाहा एवं अमर पाल सिंह पुत्र शेर सिंह ठाकुर उसके घर के सामने से निकल रहे थे। इसी बीच हाथ पैर धोते समय पानी के छींटे उनके ऊपर गिर गए। इस पर सभी ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर कहा कि पानी के छींटे कैसे लग गए। कुछ देर बाद उसके रिश्तेदार अंजेश, संजय, वह और उसका भाई प्रेमचंद अपनी मोटरसाइकिल से ललितपुर जा रहे थे। अभी वे सभी बजरंग दल रोड पर ही पहुंचे थे कि चारों ने उनकी मोटरसाइकिलें रोक ली और पानी के छींटे डालने की बात का उलाहना देकर जातिसूचक शब्दों से अपमानित कर दिया।
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विरोध करने पर गाली गलौज कर लाठी डंडों से मारपीट कर दी। उक्त मामले में थाना नाराहट पुलिस ने सभी चारों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था। मंगलवार को न्यायाधीश ने उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास एवं कुल पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने जुर्माना की राशि वसूल होने पर 75 प्रतिशत राशि पीड़ित अंजेश, संजय व गोलू को दिलाने के आदेश दिए।
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