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Lalitpur : ललितपुर के तत्कालीन दरोगा और सिपाही समेत चार को आजीवन कारावास की सजा, एमपी की अदालत का फैसला

Sun, 06 Nov 2022 12:06 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, ललितपुर
अमर उजाला नेटवर्क, ललितपुर Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 06 Nov 2022 12:06 AM IST
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Four including then inspector and constable of Lalitpur sentenced to life
सांकेतिक तस्वीर...

मध्य प्रदेश की तहसील खुरई अंतर्गत न्यायालय ने हत्या के चार वर्ष पुराने मामले में ललितपुर के बानपुर थाना में तैनात तत्कालीन सब इंस्पेक्टर और एक आरक्षक सहित चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ललितपुर जिले के बानपुर से भागी युवती के प्रेमी की कार से कुचलकर हत्या कर दुर्घटना बताई गई थी।

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मध्य प्रदेश के खुरई के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार यादव की न्यायालय ने एक युवक की हत्या के मामले में एक सब इंस्पेक्टर और एक आरक्षक सहित 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि इसमें एक युवती और एक युवक बरी हो गए हैं। 
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मध्य प्रदेश के मालथौन थाना क्षेत्र के कस्बा मालथौन के पास 13 अप्रेल 2018 को ललितपुर के बानपुर थाना की पुलिस और कुछ लोगों ने मालथौन थाने में आकर जानकारी दी थी कि बेसरा तिराहा के पास एक ट्रक से युवक की दुर्घटना में मौत हो गई है, लेकिन जांच में बाद में पता चला कि पुलिस और उन लोगों ने मिलकर ही युवक की हत्या की थी। 
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बता दें कि मामला ललितपुर जिले के बानपुर थाने का था, जहां पर एक युवती मणिराजा परमार के अपहरण का आरोप लगाते हुए युवक शिवराम सेन की रिपोर्ट कराई गई थी। खोजबीन के दौरान उक्त युवक युवती विदिशा जिले के गंजबासोदा में मिले थे। जिनका बानपुर थाना के उपनिरीक्षक राजेश तिवारी और आरक्षक शिवशरन सहित युवती के परिजन चार्ली राजा परमार,राघवेन्द्र परमार मिलकर युवक युवती को वापस बानपुर ले जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही युवती के परिजनों ने पुलिस से मिलकर युवती के प्रेमी की हत्या करने की योजना बना डाली और साजिश के तहत मालथौन थाना के बेसरा तिराहे के पास युवक शिवराम सेन की हत्या कर दी थी।

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