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तीन तलाक का नोटिस देने के मामले में पांच ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज

Sat, 16 Nov 2019 12:42 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 16 Nov 2019 12:42 AM IST
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FIVE people FIR For Tree talak matter
ललितपुर। शादी में दहेज में अल्टो कार की जगह स्कॉर्पियो कार नहीं देने पर दहेज लोभी ससुरालियों द्वारा विवाहिता को तीन तलाक का नोटिस भेजकर परेशान करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने टीकमगढ़ निवासी पांच ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न, दहेज की मांग करने, मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ अंतर्गत कोतवाली के पीछे शेखों का मुहल्ला, हाल निवासी कैलगुुवां रोड, रावतयाना, ललितपुर निवासी निखतपरवीन पुत्री कदीर खां पत्नी शेख शरीफ ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी शादी 25 दिसंबर 2017 को टीकमगढ़ निवासी शेख शरीफ पुत्र शेख जलील के साथ हुई थी। शादी में शेख बजीर, शेख बहीद, व जमशीर जहां भी आए थे। शादी में उसके वालिद कदीर खां ने अपनी हैसियत के अनुसार पूरा दहेज का सामान दिया था, जिसमें एक अल्टो कार भी शामिल थी। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया कि शादी के समय से ही उसका पति शेख शरीफ व उसके परिवारजन आल्टो कार की जगह स्कॉर्पियो कार की मांग दहेज में करने लगे। जिस पर उसके वालिद ने कहा कि उन्होंने अपनी जमीन बेचकर इतना दहेज उन्हें दिया है और बाद में भी दे देंगे, तो बड़ी मुश्किल से ससुराली माने थे। इस शर्त पर उसे वह ससुराल टीकमगढ़ ले गए तो वहां पर उसे तरह-तरह से परेशान किया गया और गाली गलौज व धक्का मुक्की सभी ससुरालियों ने की। साथ ही धमकी दी कि जब तक स्कॉर्पियो कार दहेज में नहीं मंगाओगी तब तक परेशान करते रहेंगे। उसका पति एक मेडीकल कंपनी में एमआर है। गर्भावस्था में की उसके पति ने उसे शारीरिक रुप से दुबला होने के लिए गलत दवाईयां दीं, जिससे वह कमजोर हो गई। 28 जनवरी 2019 को जब उसकी मां शहनाज उसके भाई समीर के साथ मिलने ससुराल गईं तो उन्होंने उसकी हालत ससुरालियों से ललितपुर भेजने को कहा। लेकिन ससुरालियों ने नहीं भेजा और स्कॉपियों नहीं देने पर उसे मायके नहीं भेजने की धमकी दी। इसके बाद तीन फरवरी 2019 को उसका समस्त जेबरात, सोने चांदी व उसके कीमती कपेड़ छीनकर उसके पति शेख शरीफ को जबरन गर्भावस्था में मायके में छोड़कर भाग गए, जिस पर उसके माता पिता ने उसका इलाज कराया। इसके बाद बीते 29 जून 2019 को ऑपरेशन के द्वारा केके जेेन हॉस्पिटल में डिलेवरी हुई और एक लड़की अरीबा हुई। जिसके बाद उसके पति व परिवारजन कार से ललितपुर आए और कहा कि अब उसको अपने यहां नहीं रखेंगे, क्योंकि उसने लड़की पैदा की है और धमकाते हुए भाग गए।फिर 25 अगस्त 2019 को अंजुमन के सदर असलम कुरैशी की मध्यस्थता में उसकी सास जमशीर जहां ललितपुर से उसे अपने साथ टीकमगढ़ ले गई। जहां चिकित्सक के सलाह के बाद भी जबरन उसे प्रताड़ित किया गया और कोई इलाज भी नहीं कराया। पीलिया होने के बाद पर भी इलाज नहीं कराया। जिस पर उसने एक सितंबर 2019 को उसे अपने मायके खबर भिजवाई। जिस पर उसका भाई, मां व पिता टीकमगढ़ गए और तो मिलने नहीं दिया। तब उन्होंने 100 नंबर डायल किया और पुलिस ने आकर उसे कैद से मुक्त कराया। लेकिन टीकमगढ़ में कोतवाली में शिकायत करने पर रिपोर्ट नहीं लिखी गई। इसके बाद पांच सितंबर 2019 को उसके पति, सास, जेठ रात्रि में नौ बजे उसके घर ललितपुर आए और जबरन तीन तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करने को कहा। जिस पर उसने मना कर दिया, तो दूसरी शादी की धमकी देते चले गए। इसके बाद दस अक्टूबर 2019 को उसके पति ने साजिश कर तीन तलाक का नोटिस भिजवाया। पीड़िता की तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने सभी ससुरालियों पर धारा 498ए, 323, 504, 506, 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
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